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जानलेवा हमले में तीन दोषियों को सात-सात साल की सजा

जानलेवा हमले के मुकदमे में आरोप सिद्ध हो जाने पर एडीजे हरि प्रसाद ने तीन अभियुक्तों को सात-सात साल के कारावास व सात-सात हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Oct 2020 10:10 PM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 10:10 PM (IST)
जानलेवा हमले में तीन दोषियों को सात-सात साल की सजा
जानलेवा हमले में तीन दोषियों को सात-सात साल की सजा

लखीमपुर : जानलेवा हमले के मुकदमे में आरोप सिद्ध हो जाने पर एडीजे हरि प्रसाद ने तीन अभियुक्तों को सात-सात साल के कारावास व सात-सात हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र मिश्र ने बताया कि थाना मितौली क्षेत्र के भदहा निवासी मुकदमा वादी राकेश के बड़े दादा का लड़का संजय 10 फरवरी 2012 को दिन में एक बजे दिल्ली मजदूरी करने जा रहा था। तभी रंजिश को लेकर गांव के शिवकुमार, अवधेश कुमार व मलिखे उर्फ मलखान ने संजय को लाठी डंडों से मारा पीटा, जिससे संजय के गंभीर चोटें आईं। राकेश की जुबानी सूचना पर थाना मितौली में तीनों के खिलाफ एनसीआर दर्ज की गई। आरोप सिद्ध होने पर एडीजे हरि प्रसाद ने तीनों दोषियों को सात-सात साल के कारावास व सात-सात हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।


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