भारतीय सराफा व्यापारियों पर लगाया आठ करोड़ का जुर्माना
के वाद नेपाल अनुसंधान विभाग ने आठ करोड़ रुपया जुर्माना अदालत में जमा करने का आदेश दिया जो जमा नही कराया गया जिस पर न्यायालय में अभियोग पंजीकृत कराया गया हैं। आरोपितों की धनगढ़ी में सोने चांदी के आभूषणों की दुकान हैं।
लखीमपुर: धनगढ़ी (नेपाल) में आठ करोड़ का व्यवसाय करने के बाद भी कोई टैक्स न देने व सोने का अवैध कारोबार करने के आरोप में दो भारतीय नागरिकों के खिलाफ राजस्व अनुसंधान क्षेत्रीय विभाग कार्यालय कोहलपुर ने जिला अदालत में मुकदमा शुरु किया है। यह दोनों पिता-पुत्र पलिया निवासी है जो काफी समय से धनगढ़ी में रह रहे थे। आरोपित सुशील कुमार राजपूत व उनके पुत्र अतुल वर्मा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया हैं ।
धनगढ़ी में सोने चांदी के आभूषणों का करोबार करते आ रहे दोनों भारतीय नागरिकों के विरूद्ध कर चोरी व विदेशी विनिमय मुद्रा चलन का आरोप लगाया गया है। दरअसल सितंबर माह के पहले सप्ताह में पलिया से धनगढ़ी कार से जाते हुए नेपाल पुलिस ने गाड़ी से 29 लाख भारतीय व नेपाली मुद्रा व मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किया था। उस समय यह बताया गया था बरामद पैसा उनकी दुकान का है जो वैध पैसा है। इसके लिए अतुल वर्मा ने कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे। नेपाल के राजस्व अनुसंधान विभाग ने जांच की तो खर्च अस्वाभाविक पाये जाने के वाद नेपाल अनुसंधान विभाग ने आठ करोड़ रुपया जुर्माना अदालत में जमा करने का आदेश दिया जो जमा नही कराया गया जिस पर न्यायालय में अभियोग पंजीकृत कराया गया हैं। आरोपितों की धनगढ़ी में सोने चांदी के आभूषणों की दुकान हैं। विभागीय अधिकारियों ने जिला न्यायाधीश जयानंद पनेरु की इजलास में बयान दर्ज कराए है जिसमे कहा गया है कि आरोपित भारत से नेपाल सोने चांदी की तस्करी कर पैसा कमाया है। दोनों लोगों के बैंक खाते में पाई गई रकम अस्वाभाविक हैं। आरोपितों के बैंक खाते से 7.51 करोड़ का कारोबार हुआ हैं। जिसके तहत राज्य सरकार के खाते में 29.79 लाख टैक्स जमा किया जाना चाहिए था। लेकिन टैक्स नहीं दिया गया था।