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लखनऊ, सीतापुर में पकड़े गए वन्यजीव अपराधियों की जमानत खारिज

लखनऊ और सीतापुर में पकड़ने गए वन्यजीव अपराधियों की जमानते लखीमपुर खीरी सत्र न्यायालय ने ़खारिज की लखनऊ और सीतापुर में पकड़ने गए वन्यजीव अपराधियों की जमानते लखीमपुर खीरी सत्र न्यायालय ने ़खारिज की लखनऊ और सीतापुर में पकड़ने गए वन्यजीव अपराधियों की जमानते लखीमपुर खीरी सत्र न्यायालय ने ़खारिज की लखनऊ और सीतापुर में पकड़ने गए वन्यजीव अपराधियों की जमानते लखीमपुर खीरी सत्र न्यायालय ने ़खारिज की लखनऊ और सीतापुर में पकड़ने गए वन्यजीव अपराधियों की जमानते लखीमपुर खीरी सत्र न्यायालय ने ़खारिज की लखनऊ और सीतापुर में पकड़ने गए वन्यजीव अपराधियों की जमानते लखीमपुर खीरी सत्र न्यायालय ने ़खारिज की लखनऊ और सीतापुर में पकड़ने गए वन्यजीव अपराधियों की जमानते लखीमपुर खीरी सत्र न्यायालय ने ़खारिज की

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Feb 2019 11:46 PM (IST)Updated: Wed, 20 Feb 2019 11:46 PM (IST)
लखनऊ, सीतापुर में पकड़े गए वन्यजीव अपराधियों की जमानत खारिज
लखनऊ, सीतापुर में पकड़े गए वन्यजीव अपराधियों की जमानत खारिज

लखीमपुर : बीते महीनों में लखनऊ और सीतापुर में गिरफ्तार किए गए दो वन्यजीव अपराधियों की जमानत लखीमपुर कोर्ट ने खारिज कर दी है।

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इन अपराधियों की लखनऊ और सीतापुर कोर्ट से जमानत हो गई थी, जिसके बाद लखीमपुर वन विभाग ने पुराने मामलों में इन्हें वारंट बी पर लिया था। दुधवा टाइगर रिजर्व के एफडी रमेश चंद्र पांडेय ने बताया कि लखीमपुर निवासी अभियुक्त धर्मेंद्र को सीतापुर में एसटीएफ और वन विभाग की टीम ने पिछले महीनों कछुओं के साथ पकड़ा था। इसके आपराधिक इतिहास को निकाल कर पुराने केस में वारंट बी पर लिया गया। अभियुक्त की सीतापुर सत्र न्यायालय से •ामानत हो गई, पर उसे वारंट बी पर लिए जाने के कारण लखीमपुर लाया गया और सबल पैरवी के चलते अभियुक्त धर्मेंद्र की सत्र न्यायालय लखीमपुर से जमानत खारिज हो गई। इसी तरह लखीमपुर के ही निवासी वन्यजीव अपराधी मोहम्मद जैद वर्ष 2018 में तोतों की तस्करी मामले में पलिया रेंज से वांछित था। मोहम्मद जैद को दुधवा टीम के इनपुट पर लखनऊ वन विभाग की टीम ने पिछले महीनों तोतों के साथ लखनऊ में पकड़ा था। इसके भी आपराधिक इतिहास को निकाल कर पुराने केस में वारंट बी पर लिया गया। मोहम्मद जैद की लखनऊ सत्र न्यायालय से जमानत हो गई थी, पर वारंट बी पर लखीमपुर लाने के बाद सबल पैरवी के चलते उसकी भी बुधवार को सत्र न्यायालय लखीमपुर से जमानत खारिज हो गई। अब इन अभियुक्तों को हाई कोर्ट से जमानत लेनी होगी। एफडी ने बताया कि उपरोक्त मामलों में डॉ. अनिल पटेल डीडी दुधवा बफर जोन और उनकी टीम व नवीन गुप्ता विभागीय अधिवक्ता ने सबल विधिक कार्यवाही और पैरवी की।


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