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हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रहेगी पूरी सख्ती

रविवार को डीएम ने लॉकडाउन के बीच दुकानों के खुलने आम आदमी जरूरत के सामान की आपूर्ति के लिए सोमवार से शनिवार तक छह दिवसीय रोस्टर जारी किया है। डीएम ने बताया कि यह रोस्टर 25 से 31 मई तक के लिए लागू होगा। रविवार को सभी दुकानें अनिवार्य रूप से बंद रहेंगीं।

By JagranEdited By: Published: Sun, 24 May 2020 05:13 PM (IST)Updated: Sun, 24 May 2020 05:13 PM (IST)
हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रहेगी पूरी सख्ती
हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रहेगी पूरी सख्ती

कुशीनगर: जिले में बनाए गए आठ हाट स्पॉट क्षेत्रों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पांच तहसीलों के इन गांवों के लिए नोडल अधिकारी नामित करते हुए विशेष रूप से निगरानी बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रविवार को डीएम भूपेंद्र एस चौधरी ने कहा कि हाट स्पॉट या कंटेनमेंट जोन में तीन किमी. के दायरे में कोई गतिविधि संचालित नहीं होगी। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

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यह बनाए गए हॉटस्पॉट

-हाटा तहसील के गांव ढाढ़ा खुर्द टोला बेलवनिया

-तमकुही तहसील के पटहेरवा थाने के गांव बलुआ तकिया

-सदर तहसील के कोतवाली के गांव कांटी

-खड्डा तहसील के जटहां थाने के कटाई भरपुरवा

-सदर तहसील नेबुआ नौरंगिया रामपुर मिश्रौली

-हाटा तहसील के पड़री मल्लाह टोली

-कसया तहसील के कुबेरस्थान थाने के सखवनिया बुजुर्ग शिवराज टोला

-कप्तानगंज तहसील अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम घोघरा

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इस रोस्टर से खुलेंगीं दुकानें

रविवार को डीएम ने लॉकडाउन के बीच दुकानों के खुलने, आम आदमी जरूरत के सामान की आपूर्ति के लिए सोमवार से शनिवार तक छह दिवसीय रोस्टर जारी किया है। डीएम ने बताया कि यह रोस्टर 25 से 31 मई तक के लिए लागू होगा। रविवार को सभी दुकानें अनिवार्य रूप से बंद रहेंगीं।

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सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को (सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक)

- स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल- इलेक्ट्रानिक्स, मोबाइल (बिक्री व मरम्मत), मिठाई, झाड़ू, मिट्टी के बर्तन, ज्वेलर्स, कपड़े की दुकान, कोयला की दुकान, कापी-किताब की दुकान, हार्डवेयर, वाहन शोरूम

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मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को (सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक)

- किराना, गल्ला, मोबाइल, घड़ी, चश्मा बिक्री व रिपेयरिग, कास्मेटिक, होम प्लायंसेज टीवी, फ्रिज आदि, जूता-चप्पल, टायर-ट्यूब, आटो पा‌र्ट्स, फर्नीचर, बैग-अटैची, बर्तन, पान मसाला (तंबाकू रहित), पान सामग्री की दुकानें

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प्रतिदिन खुलने वाली दुकानें (सुबह नौ बजे से शाम नौ बजे तक)

-मेडिकल्स (दवा की दुकानें) बेकरी, अंडा, दूध, ब्रेड, बिल्डिग मैटेरियल्स, खाद, बीज, कृषि यंत्रों के स्पेयर पा‌र्ट्स, साइकिल व मोटरसाइकिल के पंचर व मरम्मत की दुकानें, पलंबर।

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-मीट व मछली की दुकानें (प्रतिदिन दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक)

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यह रहेंगी बंद

-बड़े शो रूम, बड़ी दुकानें, कांपलेक्स, शापिग माल, होटल (संस्कार सेवाएं)


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