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नहीं खुलेंगी दुकानें, सड़कों पर निकलने की होगी पाबंदी

डीएम भूपेंद्र एस चौधरी ने कहा कि यह प्रतिबंध सोमवार की सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए उन्होंने एसपी सीडीओ सीएमओ समस्त एसडीएम/ तहसीलदार सहित डीपीआरओ को निर्देशित किया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 10 Jul 2020 05:26 PM (IST)Updated: Fri, 10 Jul 2020 08:44 PM (IST)
नहीं खुलेंगी दुकानें, सड़कों पर निकलने की होगी पाबंदी
नहीं खुलेंगी दुकानें, सड़कों पर निकलने की होगी पाबंदी

कुशीनगर: लॉकडाउन के बाद अनलाक का सामना कर रहे लोगों को एक बार भी लॉकडाउन के तहत नियमों और शर्तों का अनुपालन करना होगा। शासन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रशासन ने दो दिन तक दुकानों को बंद करने को निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि घरों के अंदर रहें, अनावश्यक सड़कों पर न निकलें। इस दौरान आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को छोड़ अन्य किसी तरह के वाहनों का संचालन भी नहीं होगा। प्रशासन के जारी रोस्टर के अनुसार बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक संस्थान, सरकारी/ गैर सरकारी कार्यालय सभी बंद रहेंगे। केवल चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति रहेगी।

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डीएम भूपेंद्र एस चौधरी ने कहा कि यह प्रतिबंध सोमवार की सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए उन्होंने एसपी, सीडीओ, सीएमओ, समस्त एसडीएम/ तहसीलदार सहित डीपीआरओ को निर्देशित किया है।

यह रहेंगे प्रतिबंध से मुक्त

- चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

- कोरोना वारियर्स, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्ति

- सफाई एवं स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के अभियान में शामिल अधिकारी/कर्मचारी

- सर्विलांस टीम में लगे कर्मचारी

- ग्रामीण क्षेत्र स्थित औद्योगिक कारखाने

- शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले कारखाने

- वृहद निर्माण कार्य, पुल, सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण या निजी प्रोजेक्ट

- रेलवे का आवागमन

- रेलवे से आने वाले यात्रियों के लिए बसों की व्यवस्था होगी


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