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लाइसेंस के लिए व्यापारियों को अब नहीं लगाना पड़ेगा कार्यालयों का चक्कर

प्रदेश सरकार खाद्य व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाई है। अब लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन बनवाने के लिए व्यापारियों को जहां कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, वहीं यदि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नाम पर कोई शोषण करे तो वे इसकी शिकायत एंटी करप्सन व पुलिस सहायता के निर्धारित नंबरों पर कर सकते हैं

By JagranEdited By: Published: Sun, 08 Jul 2018 11:30 PM (IST)Updated: Sun, 08 Jul 2018 11:30 PM (IST)
लाइसेंस के लिए व्यापारियों को अब नहीं लगाना पड़ेगा कार्यालयों का चक्कर
लाइसेंस के लिए व्यापारियों को अब नहीं लगाना पड़ेगा कार्यालयों का चक्कर

कुशीनगर : प्रदेश सरकार खाद्य व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाई है। अब लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन बनवाने के लिए व्यापारियों को जहां कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, वहीं यदि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नाम पर कोई शोषण करे तो वे इसकी शिकायत एंटी करप्सन व पुलिस सहायता के निर्धारित नंबरों पर कर सकते हैं। पहले जहां व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस बनवाने के लिए हर हाल में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के कार्यालय में जाना पड़ता था, वहीं नई व्यवस्था के तहत व्यापारी पहचान पत्र व एक फोटो के साथ सहज जन सेवा केंद्र पहुंच कर पंजीकरण करा सकते हैं। इसी तरह किसी साइबर कैफे जाकर एफएसएसएआइ डाट जीओवी डाट इन की साइट पर आवेदन करने पर 24 घंटे के अंदर हर हाल में विभाग को लाइसेंस जारी करना पड़ेगा। लाइसेंस जारी होते ही संबंधित व्यापारी के मेल पर पहुंच जाएगा। इस लाइसेंस की वैधता कार्यालय से प्राप्त लाइसेंस के समान ही मान्य होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए एक वर्ष का शुल्क एक सौ रुपये तो लाइसेंस के लिए एक वर्ष का शुल्क दो हजार रुपये निर्धारित किया गया है। क नगर पालिका पडरौना के खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेश कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार की नई व्यवस्था से खाद्य व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने जनहित में व्यापारियों से अपील की है कि वे खाद्य सामग्री ढक कर रखें तथा चाय के लिए सीसे के गिलास का ही प्रयोग करें।

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