खाद्य पदार्थो व दवाओं का मूल्य निर्धारित,अधिक रुपये लेने पर होगी कार्रवाई
कुशीनगर में प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी अब मनमानी दर नहीं ले सकेंगे दुकानदार शिकायत मिलने पर होगी त्वरित कार्रवाई।
कुशीनगर : कोरोना संक्रमण काल में खाद्य पदार्थो व दवाओं की मनमानी बिक्री पर रोक लगाने के शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने दर निर्धारित किया है। डीएम एस राजलिगम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि के अभिहित अधिकारी मानिक चंद्र सिंह ने थोक व फुटकर विक्रेताओं को चेताया है कि निर्धारित दर से अधिक लेने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी।
खाद्य पदार्थों का नाम प्रति किग्रा थोक दर रुपये में फुटकर दर रुपये में
अरहर दाल- 100-110
उड़द दाल-90-100
मसूर दाल-75-85
चना दाल-70-80
मटर का दाल-60-70
मूंग का दाल-110-120
आटा-22-25
बेसन-80-90
गेहूं-19-21
चावल-28-30
चावल बासमती-60-70
तिन्नी का चावल-150-170
सरसो का तेल ब्रांडेड-175-180
रिफाइंड-160-170
आटा ब्रांडेड(पांच किग्रा)-173-180
हल्दी पिसा(100 ग्राम)-20-25
सब्जी मसाला(100 ग्राम)-40-50
गरम मसाला(100 ग्राम)-45-50
अजाइवन(100 ग्राम)-20-25
मगरईल(100 ग्राम)-30-40
सौंफ(100 ग्राम)-12-15
सोयाबीन(250 ग्राम)-40-45
चना-60-65
देशी घी ब्रांडेड (देसी घी)-520-540
गुड़-40-45
चीनी-38-40
सूजी-24-28
मैदा-23-25
धनिया (पिसा पैकेट में 100 ग्राम)-14-20
जीरा (पिसा पैकेट में 100 ग्राम)-40-45
डालडा ब्रांडेड-135-140
काली मिर्च (पिसा पैकेट में 100 ग्राम)-50-60
लाल मिर्च (पिसा पैकेट में 100 ग्राम) -60-70
खड़ा मटर-60-70
मूंगफली का दाना-110-120
तलमखाना-400-430
कंट्रोल रूम स्थापित
कोविड-19 को देखते हुए जनपद के विभिन्न बाजारों खाद्य वस्तुओं व दवाओं की निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बेचे जाने की यदि किसी को शिकायत हो तो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन व डीएम कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के दिए गए नंबरों में 9451412591, 9795919657, 9795081023, 9415975225 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
तहसील स्तरीय टीम गठित
कोविड महामारी के द्वितीय लहर को देखते हुए दवाओं व आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने के लिए डीएम एस राजलिगम ने एसडीएम की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय टीम गठित की है। निर्देशित किया है कि इस पर निगरानी रखें और ओवर रेटिग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इसके लिए 31 अधिकारियों की अलग-अलग टीम बनाई गई है।