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युवक के हत्यारोपित की जमानत अर्जी खारिज

कड़ा थाना क्षेत्र के अफजलपुर सातों गांव की एक युवक की हत्या कर शव को फेंक दिया गया। खोजबीन के बाद पुलिस ने मानिकपुर प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र से शव व बाइक बरामद की थी। शुक्रवार आरोपित ने जिला सत्र न्यायाधीश वीके दुबे की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की जिससे उन्होंने खारिज कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Nov 2019 11:02 PM (IST)Updated: Fri, 22 Nov 2019 11:02 PM (IST)
युवक के हत्यारोपित की जमानत अर्जी खारिज

जासं, कौशांबी : कड़ा थाना क्षेत्र के अफजलपुर सातों गांव की एक युवक की हत्या कर शव को फेंक दिया गया। खोजबीन के बाद पुलिस ने मानिकपुर प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र से शव व बाइक बरामद की थी। शुक्रवार आरोपित ने जिला सत्र न्यायाधीश वीके दुबे की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की, जिससे उन्होंने खारिज कर दिया।

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शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर कुमार तिवारी के अनुसार 15 जून 2019 को अफजलपुर सातों गांव निवासी सिकंदर सिंह निमंत्रण के लिए घर से निकला था। दो दिन बाद उसका शव प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र के गढ़ीघाट कैनाल के निकट मिला था। पास की एक बाग के निकट उसकी बाइक मिली थी। मृतक के भाई धरमराज यादव ने अज्ञात के खिलाफ मानिकपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद घोसियाना निवासी अजहर उर्फ जुबैर को जांच के दौरान दोषी पाया और उसके गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शुक्रवार को आरोपित ने न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आधार जमानत पर्याप्त न पाते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोखराज थाना क्षेत्र के नरवर पट्टी गांव निवासी लालता प्रसाद की गांव के ही धर्म सिंह, कल्लू, मुन्नीलाल व भूप सिंह ने पेट में धारदार हथियार घोपकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने भाई राजेश की तहरीर पर सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। शुक्रवार को धर्म सिंह, कल्लू व मुन्नीलाल ने जिला सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत अर्जी पेश की। जिसे आधार जमानत पर्याप्त न पाते हुए न्यायालय ने खारिज कर दिया।


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