वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के दायरे में नव गठित नगर पंचायतों की दुकानें
जनपद की नगर पंचायत पूरब-पश्चिम शरीरा चरवा व दारानगर कड़ा धाम क्षेत्र की सभी दुकानें वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के तहत संचालित होंगी। अब दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों व दुकानों का पंजीयन निवेश मित्र पोर्टल पर पंजीयन करने के साथ साप्ताहिक बंदी समेत श्रम विभाग की सभी शर्ताें का पालन करना होगा।
कौशांबी। जनपद की नगर पंचायत पूरब-पश्चिम शरीरा, चरवा व दारानगर कड़ा धाम क्षेत्र की सभी दुकानें वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के तहत संचालित होंगी। अब दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों व दुकानों का पंजीयन निवेश मित्र पोर्टल पर पंजीयन करने के साथ साप्ताहिक बंदी समेत श्रम विभाग की सभी शर्ताें का पालन करना होगा। साथ ही व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, होटल व थिएटर में काम करने वाले श्रमिकों श्रम विभाग की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। इस संबंध में श्रम विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
जनपद का सृजन होने के बाद कौशांबी का विकास तेजी से हो रहा है। दो नगर पालिका व तीन नगर पंचायतों का गठन भी पिछले दो सालों में किया गया है। हाल में गठित की गई नगर नगर पूरब-पश्चिम शरीरा, चरवा व दारानगर कड़ा धाम क्षेत्रों की सभी दुकानें वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के तहत संचालित होंगी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी शक्ति राय ने बताया कि नगर पंचायत पूरब-पश्चिम शरीरा, चरवा व दारानगर कड़ा धाम क्षेत्र में व्यवसायिक प्रतिष्ठान, होटल, भोजनालयों, मनोरंजन पार्क, थिएटर व अन्य दुकानें अधिनियम के दायरे में आएगी। वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की सभी शर्त का पालन दुकानदार को करना होगा। ये व्यवस्था लागू होने से दुकानदारों व व्यवसायिक प्रतिष्ठान, होटल, भोजनालयों, मनोरंजन पार्क, थिएटर में काम करने वालों को सुविधाएं मिलेगी। कहा कि कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत लाभार्थी श्रमिकों के नवजात शिशुओं को उनके जन्म से दो वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पौष्टिक आहार की व्यवस्था कराई जाती है। श्रमिकों को
लड़का होने पर दस हजार रुपये व लड़की पर 12 हजार रुपये प्रति शिशु की दर दो वर्ष की आयु तक मिलेगा। यदि महिला श्रमिक का नसबंदी आपरेशन होता है तो उसे सप्ताह के मानदेय के बराबर धनराशि दी जाएगी।