भाभी को जिदा जलाने वाले हत्यारोपित को उम्र कैद, अदालत ने 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
महेवा घाट थाना क्षेत्र के मवई गांव में भाभी को जिदा जलाकर हत्या करने वाले आरोपित देवर को अपर जिला जज त्वरित न्यायालय प्रथम कीर्ति कुणाल की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यही नहीं हत्या आरोपित पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
कौशांबी। महेवा घाट थाना क्षेत्र के मवई गांव में भाभी को जिदा जलाकर हत्या करने वाले आरोपित देवर को अपर जिला जज त्वरित न्यायालय प्रथम कीर्ति कुणाल की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यही नहीं, हत्या आरोपित पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता अनुरुद्ध कुमार के मुताबिक चित्रकूट जनपद के राजापुर चिल्ली राकस निवासी मन्नी देवी ने 28 अप्रैल 2016 को महेवाघ् ाट थाना में शिकायती पत्र दिया। बताया कि उसने अपनी बेटी सुमन की शादी महेवाघाट के मवई निवासी लालजी के साथ की थी। लालजी के दिव्यांग होने की वजह से सुमन मजदूरी करके बच्चों का भरण पोषण करती थी। सुमन का देवर पल्टू उर्फ धर्मराज उस पर बुरी नीयत रखता था। इसका विरोध करने पर देवर आए दिन सुमन को प्रताड़ित किया करता था। इससे आजिज आकर सुमन अपने मायके चली आई थी। किसी तरह समझाकर देवर कल्लू उसे 27 अप्रैल को वापस घर ले गया। उसी दिन कल्लू ने सुमन की जमकर पिटाई की और मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। ग्रामीणों के ललकारने पर वह भाग निकला। गंभीर हालत में विवाहिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। मृतका की मां मन्नी देवी की तहरीर पर पुलिस ने कल्लू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजवाया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामला अपर जिला जज की स्पेशल कोर्ट में चला। मंगलवार को मृतका के बेटे अमरीश समेत कुल छह गवाह पेश कराए गए। गवाहों का बयान सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपित को दोष सिद्ध पाया। इस पर कोर्ट ने आरोपित कल्लू को उम्र कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई।