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रात 10 बजे तक ही छोड़ें पटाखे वरना होगी कार्रवाई

जासं, कौशांबी : सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा है कि दीपावली पर्व पर शाम को आठ बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे छोड़े जायेंगे। उन्होंने उपजिलाधिकारियों, पुलिस क्षेत्राधिकारियों तथा थानाध्यक्षों को सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 05 Nov 2018 07:47 PM (IST)Updated: Mon, 05 Nov 2018 07:47 PM (IST)
रात 10 बजे तक ही छोड़ें पटाखे वरना होगी कार्रवाई
रात 10 बजे तक ही छोड़ें पटाखे वरना होगी कार्रवाई

जासं, कौशांबी : सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा है कि दीपावली पर्व पर शाम को आठ बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे छोड़े जायेंगे। उन्होंने उपजिलाधिकारियों, पुलिस क्षेत्राधिकारियों तथा थानाध्यक्षों को सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है।

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डीएम ने कहा कि निर्देशों का उल्लंघन पर संबंधित थानाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे। जिलाधिकारी ने लोगों से दीपावली को शांतिपूर्ण एवं सकुशल ढंग से मनाएं। जनपद में पटाखा बेचने और बनाने वाले कुल 35 स्थान निर्धारित किए हैं जिनमें 32 स्थानों पर पटाखा बेचने के लिए और तीन स्थान पटाखा बनाने के लिए निर्धारित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि लाइसेंस धारक के अलावा एवं निर्धारित स्थलों से इधर उधर पटाखा बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिना लाइसेंस कोई भी व्यक्ति पटाखों का विक्रय नहीं करेगा। जिलाधिकारी ने कहा है कि तेज ध्वनि वाले एवं लच्छेदार पटाखे छोड़े जाने पर प्रतिबंध है। लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि पटाखों के धुएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व तेज ध्वनि से शारीरिक नुकसान हो सकता है।


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