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गलती से भी खेत में न जलाएं पुआल, थाने में दर्ज होगा मुकदमा, सरकारी योजनाओं से भी हो जाएंगे वंचित

चोरी छुपे पुआल (पराली) जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश शासन ने दिया है। अगर कोई किसान पुआल जलायेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा उसे तीन साल के लिए सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इसका विवरण उसकी खतौनी पर भी दर्ज होगा। साथ ही किसान का पंजीयन भी निरस्त हो जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Oct 2020 08:35 AM (IST)Updated: Tue, 20 Oct 2020 08:35 AM (IST)
गलती से भी खेत में न जलाएं पुआल, थाने में दर्ज होगा मुकदमा, सरकारी योजनाओं से भी हो जाएंगे वंचित
गलती से भी खेत में न जलाएं पुआल, थाने में दर्ज होगा मुकदमा, सरकारी योजनाओं से भी हो जाएंगे वंचित

कौशांबी : चोरी छुपे पुआल (पराली) जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश शासन ने दिया है। अगर कोई किसान पुआल जलायेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसे तीन साल के लिए सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इसका विवरण उसकी खतौनी पर भी दर्ज होगा। साथ ही किसान का पंजीयन भी निरस्त हो जाएगा।

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पुआल जलाने से वातावरण प्रदूषित हो ही रहा है। साथ ही जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का जीवन भी मुश्किल में पड़ रहा है। जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि धान की फसल का अवशेष को जलाने से रोकने के लिए जिला व तहसील स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में राजस्व विभाग व कृषि विभाग के कर्मचारी व अधिकारी शामिल है। सभी अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे है। जहां पर किसान फसल अवशेष जला रहे हैं, वहां पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। साथ ही किसान का डीबीटी पोर्टल से पंजीकरण तीन साल के लिए निरस्त कर दिया जा रहा है। ऐसे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।

राजस्व कर्मी एकत्रित कर रहे ब्यौरा

जिलाधिकारी ने निर्देश पर पुआल जलाने वाले किसानों का विस्तृत ब्योरा राजस्व कर्मी एकत्रित कर रहे है। जलाए गए फसल के नाम, रकबा, जलाने की तिथि, अवशेष की फोटो या दस्तावेज, अगल-बगल के किसानों के नाम एवं मोबाइल नंबर देना होगा। जांच अधिकारी व कर्मचारी को घोषणा पत्र भी देना होगा जिसमें लिखा होना चाहिए कि मैं प्रमाणित करता हूं कि चिह्नित किसान द्वारा अपनी खेत में पुआल या फसल अवशेष जलाई गई है। इसके बाद संबंधित किसान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इन किसानों पर हो चुकी कार्रवाई

मंझनपुर तहसील क्षेत्र के पंवारा गांव निवासी सुरेंद्र तिवारी व दयाशंकर अपने खेतों की पराली को जलाया था। कर्मचारियों की रिपोर्ट पर तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की है। एसडीएम राजेश चंद्रा ने पूर्व में दोनों किसानों पर 2500-2500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सिराथू तहसील क्षेत्र के तीन गांवों के चार किसानों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया है, जिसमें कैमा गांव निवासी बीरेंद्र पुत्र गयादीन, मीठेपुर सयारा गांव के किसान शमीम, सुलेखा बानो पत्नी चुन्नू खां शामिल हैं। इसी प्रकार चायल तहसील के सराय यूसुफ गांव निवासी सुखलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।


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