आरोपित पिता-पुत्र समेत तीन की जमानत खारिज
भूमि विवाद में हमले और गोली मारने की घटना में गुरुवार को जनपद सत्र न्यायाधीश रामबरन सरोज ने आरोपित पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।
भूमि विवाद में हमले और गोली मारने की घटना में गुरुवार को जनपद सत्र न्यायाधीश रामबरन सरोज ने आरोपित पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।
सरायअकिल क्षेत्र के खानपुर गांव में लालचंद्र व उनके पड़ोसी उस्मान अली के बीच जमीन को लेकर विवाद था। पुरानी रंजिश को लेकर 27 जुलाई की रात्रि 11 बजे लालचंद्र को उसमान अली, उनका बेटा रिजवान व मानत अली ने मिलकर मारा पीटा। साथ ही तमंचे से फायर कर दिया। गोली लालचंद्र के सीने में लगी। मामले में लालचंद्र की पत्नी कंचन देवी ने तीनों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। आरोपितों ने न्यायालय में जमानत अर्जी दी। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर कुमार तिवारी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है। दोनों पक्ष एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। जमानत पर रिहा किए जाने से फिर विवाद हो सकता है। साथ ही पुलिस की जांच प्रभावित होगी। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।