Move to Jagran APP

आरोपित पिता-पुत्र समेत तीन की जमानत खारिज

भूमि विवाद में हमले और गोली मारने की घटना में गुरुवार को जनपद सत्र न्यायाधीश रामबरन सरोज ने आरोपित पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 24 Sep 2020 10:59 PM (IST)Updated: Thu, 24 Sep 2020 10:59 PM (IST)
आरोपित पिता-पुत्र समेत तीन की जमानत खारिज
आरोपित पिता-पुत्र समेत तीन की जमानत खारिज

भूमि विवाद में हमले और गोली मारने की घटना में गुरुवार को जनपद सत्र न्यायाधीश रामबरन सरोज ने आरोपित पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।

loksabha election banner

सरायअकिल क्षेत्र के खानपुर गांव में लालचंद्र व उनके पड़ोसी उस्मान अली के बीच जमीन को लेकर विवाद था। पुरानी रंजिश को लेकर 27 जुलाई की रात्रि 11 बजे लालचंद्र को उसमान अली, उनका बेटा रिजवान व मानत अली ने मिलकर मारा पीटा। साथ ही तमंचे से फायर कर दिया। गोली लालचंद्र के सीने में लगी। मामले में लालचंद्र की पत्नी कंचन देवी ने तीनों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। आरोपितों ने न्यायालय में जमानत अर्जी दी। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर कुमार तिवारी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है। दोनों पक्ष एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। जमानत पर रिहा किए जाने से फिर विवाद हो सकता है। साथ ही पुलिस की जांच प्रभावित होगी। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.