अलग-अलग मामलों में हत्यारोपितों की जमानत खारिज
चरवा थाना क्षेत्र के चरई गांव में नलकूप की रखवाली के लिए गए किसान की चापड़ से हमला कर ह
चरवा थाना क्षेत्र के चरई गांव में नलकूप की रखवाली के लिए गए किसान की चापड़ से हमला कर हत्या कर दी गई थी। गुरुवार को प्रभारी जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार ने हत्यारोपित की जमानत अर्जी ना मंजूर कर दी।
डीजीसी सोमेश्वर कुमार तिवारी ने बताया कि चरवा थाना क्षेत्र के चरई निवासी सोहनलाल दो मई को गांव के बाहर स्थित नलकूप की रखवाली करने गया था। रात में अज्ञात लोगों ने चापड़ से उसकी हत्या कर दी थी। मामले में मृतक के भाई रोशनलाल ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की पड़ताल में गांव के जितेंद्र पासी का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने जितेंद्र के पास से हत्या में प्रयुक्त चापड़ बरामद कर उसे जेल भेज दिया था। गुरुवार को आरोपित की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे आधार पर्याप्त जमानत न पाते हुए न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसी प्रकार दहेज हत्या के मामले में आरोपित ससुर की जमानत अर्जी प्रभारी सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार ने खारिज कर दी। एडीजीसी अनरुद्ध कुमार मिश्र ने बताया कि प्रयागराज के नवाबगंज निवासी शिव प्रसाद की बेटी राखी की शादी एक साल पहले सरायअकिल के जुगराजपुर निवासी संजय कुमार द्विवेदी के पुत्र कुलदीप के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने राखी को जलाकर मार डाला था। मामले में आरोपित ससुर संजय कुमार द्विवेदी की ओर से शुक्रवार को न्यायालय में जमानत अर्जी दी गई थी, जिसे कोर्ट ने ना मंजूर कर दिया।