जिले में कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 200
कासगंज संवाद सहयोगी जिले में रविवार को 32 नए कोरोना पाजिटिव मिले हैं।
कासगंज, संवाद सहयोगी : जिले में रविवार को 32 नए कोरोना पाजिटिव मिले हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 200 तक जा पहुंचा है। सभी पाजिटिव होम आइसोलेट किए गए हैं। कोरोना जांच के लिए 1371 सैंपल लिए गए। एंटीजन में दो पाजिटिव सामने आए हैं। जबकि 30 लोग आरटीपीसीआर जांच में पाजिटिव मिले हैं।
जिले में प्रतिदिन स्वास्थ्य केंद्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर कोरोना की जांच की जा रही है। रविवार को 1371 सैंपल जांच को लिए गए। इनमें 709 एंटीजन टेस्ट में दो व्यक्ति कोरोना पाजिटिव पाए गए हैं। 662 सैंपल आरटीपीसीआर जांच को लैब भेजे गए हैं। शुक्रवार को आरटीपीसीआर जांच के लिए भेजे गए सैंपलों की रविवार को मिली जांच रिपोर्ट में 30 लोग कोरोना पाजिटिव मिले हैं। सभी पाजिटिवों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें इन पर नजर रख रही हैं। सीएमओ डा. अनिल कुमार ने बताया कि प्रतिदिन कोरोना के रोगी मिल रहे हैं। ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। लोग कोरोना के नियमों का पालन करें। लक्षण दिखाई देने पर जांच कराएं। मास्क अनिवार्य रूप से पहनें। हाथों को समय-समय पर सैनिटाइज करें। शिकायत होने पर घरेलू उपचार न करें। पहले चिकित्सक की राय लें। 18141 को लगाई गई वैक्सीन
जिले में रविवार को 15 प्लस के 5363 किशोर को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। 18 प्लस के 4944 को पहली, 3867 को दूसरी एवं 45 प्लस के 2240 को पहली, 1599 को दूसरी डोज दी गई। 175 लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज दी गई। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डा. अंजुस ने बताया कि पहली डोज का लक्ष्य शत फीसद 20 जनवरी तक पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों पहली एवं दूसरी डोज नहीं लगवाई है वह स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचकर वैक्सीन की डोज अवश्य लगवाएं। कोरोना से बचाव के लिए यही मात्र उपाय है।
50 फीसद न्यायिक अधिकारी एक समय करेंगे कार्य
कोरोना संक्रमण के चलते उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जिले में व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है। जिला जज दिवेश चंद्र सामंत के निर्देश पर न्यायालय 50 फीसद अधिकारियों की उपस्थित के साथ चलाए जाएगे। वादकारियां एवं उनके प्रतिनिधियों का न्यायालय परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थितियों में जिला जज की पूर्व अनुमति प्राप्त करके वादकारी अथवा उनके प्रतिनिधि न्यायालय में प्रवेश कर सकेंगे।