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विधानसभा चुनाव को शांति पूर्ण, निष्पक्ष कराने के लिए तैयारियां पूर्ण

कासगंज संवाद सहयोगी जिले में विधानसभा चुनाव को शांति पूर्ण निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम ने नोडल अधिकारी जोनल एवं सेक्टर अधिकारियों जिम्मेदारियां सौंपी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 29 Jan 2022 05:42 AM (IST)Updated: Sat, 29 Jan 2022 05:42 AM (IST)
विधानसभा चुनाव को शांति पूर्ण, निष्पक्ष कराने के लिए तैयारियां पूर्ण
विधानसभा चुनाव को शांति पूर्ण, निष्पक्ष कराने के लिए तैयारियां पूर्ण

कासगंज, संवाद सहयोगी : जिले में विधानसभा चुनाव को शांति पूर्ण, निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम ने नोडल अधिकारी, जोनल एवं सेक्टर अधिकारियों जिम्मेदारियां सौंपी। साथ ही डीएम ने अधिकारियों अपने दायित्वों का ईमानदारी पालन करने के निर्देश दिए।

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डीएम हर्षिता माथुर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से धन बल के प्रभाव को रोकने के लिए जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों 100-कासगंज, 101-अमांपुर तथा 102-पटियाली के लिए अलग-अलग वीडियो सर्विलांस टीमें गठित हैं। इनमें वीडियोग्राफरों के साथ अधिकारी, कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। ये टीमें संवेदनशील घटनाओं और सार्वजनिक रैलियों की वीडियोग्राफी कराकर रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगी। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए गठित वीडियो निगरानी टीमें व्यय से संबंधित मामलों और आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामलों की पहचान के लिए की गई वीडियोग्राफी का प्रतिदिन व्यक्तिगत निरीक्षण करेंगी और अपनी रिपोर्ट उसी दिन आयोग के व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध कराएगी। व्यय से संबधित रिपोर्टों में ये गठित टीमें सभी वाहनों की रजिस्ट्रेशन संख्या, उनका प्रकार, मंच का आकार, कुर्सियों की संख्या, पोस्टर, बैनर में उद्वरण का आकार, कटआउट की संख्या और वीडियो में की गई व्यय की अन्य सभी मदों को डालेंगी। अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध होगी कार्रवाई

शुक्रवार को प्रथम दिन प्रशिक्षण में 17 पीठासीन अधिकारी एवं 24 प्रथम मतदान अधिकारी अनुपस्थित रहे। यदि यह अधिकारी शनिवार तक प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी निर्वाचन कार्मिक एवं सीडीओ तेज प्रताप मिश्र ने बताया कि अनुपस्थित रहने वाले पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम मतदान अधिकारी के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस प्रथम निर्वाचन प्रशिक्षण में केवल पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम मतदान अधिकारी उपस्थित रहेंगे। सभी चयनित पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों को द्वितीय प्रशिक्षण से पूर्व पार्टी संख्या युक्त नियुक्ति पत्र पुन: भेजा जाएगा। सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण स्थल पर समय से एक घंटा पूर्व उपस्थिति दर्ज कराकर गंभीरता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। नियुक्ति पत्र में किसी भी त्रुटि की दश में लिखित सूचना प्रशिक्षण में ही उपस्थिति काउंटर पर उपलब्ध करा दें।


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