न्यायालय की अवमानना पर एसडीएम, ईओ सहित पांच को नोटिस
फोर-लेन के लिए नाले के ऊपर बने भवनों को गिराए जाने के मामले में
कासगंज, जागरण संवाददाता: फोर-लेन के लिए नाले के ऊपर बने भवनों को गिराए जाने के मामले में भवन स्वामियों ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एसडीएम और ईओ सहित पांच लोगों पर न्यायालय के आदेश के विपरीत भवन को गिराए जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। न्यायालय ने एसडीएम, ईओ सहित पांच लोगों को नोटिस जारी कर 20 जनवरी तक अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।
सरकुलर रोड पर नाले के ऊपर बने भवनों के स्वामी जयप्रकाश, राजेश कुमार, रामकैलाश एवं अनारो देवी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि वर्ष 1972 में उनके पिता नत्थी लाल द्वारा प्रथम अतिरिक्त सिविल जज के न्यायालय में वाद दायर किया गया था। जिसमें नाले एवं सड़क के किनारे भूमि पर अपना कब्जा बताते हुए पालिका से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करने की गुहार लगाई थी। 1985 में न्यायालय ने उन्हें मालिकाना हक दिया और पालिका को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करने के आदेश दिए थे।
नगर पालिका इस मामले को लेकर जिला न्यायालय पहुंची, लेकिन टाइम वार्ड होने के कारण उनकी अपील खाजिर कर दी गई। प्रथम अतिरिक्त सिविल जज का आदेश बहाल रहा। लेकिन बीती 15 दिसंबर को नगर पालिका के ईओ, जेई, एसडीएम ललित कुमार एवं कोतवाली प्रभारी राजीव कुमार सिरोही ने न्यायालय के आदेश को नकारते हुए भवनों में तोड़फोड़ कर दी। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर 20 जनवरी तक अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। जिससे कि मामले की सुनवाई की जा सके।