कोरोना संक्रमण के चलते जिले में लगा नाइट कर्फ्यू
कासगंज संवाद सहयोगी जिले में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए डीएम ने नाइट कर्फ्यू लगाया है।
कासगंज, संवाद सहयोगी : जिले में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए डीएम ने नाइट कर्फ्यू लगाया है। जिसे सोमवार रात से ही प्रभावी कर दिया गया। जिले में 30 अप्रैल तक रात नौ से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। डीएम ने पुलिस प्रशसान के अधिकारियों के साथ बैठक कर आदेश कड़ाई से पालन कराए जाने के निर्देश दिए हैं।
सोमवार को डीएम सीपी सिंह ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाया है। जिले भर में नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी किए हैं। यह कर्फ्यू सोमवार रात से प्रभावी किया गया है। शाम को डीएम ने पुलिस प्रशासन अधिकारियों की बैठक कर नाइट कर्फ्यू के कड़ाई से पालन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में एडीएम एके श्रीवास्तव, सीडीओ तेज प्रताप मिश्र, एसडीएम ललित कुमार, एसडीएम शिवकुमार सिंह, एसडीएम रवेंद्र कुमार, सीओ सदर आरके तिवारी, सीओ शैलेंद्र सिंह परिहार, सीओ डीके पंत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। साप्ताहिक बंदी का होगा पालन, नगर निकाय कराएंगे सैनिटाइजेशन
डीएम सीपी सिंह ने निर्देश दिए हैं कि नाइट कर्फ्यू के अलावा जिले भर में साप्ताहिक बंदी का भी कड़ाई से पालन कराया जाए। पालन न करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इस दिन नगर निकाय व्यापक स्तर पर बाजारों को सैनिटाइज कराएंगी। नाइट कर्फ्यू में इनको दी गई है छूट
- स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं पूर्व की तरह सुचारु रहेंगी
- डयूटी संबंधी आवागम प्रतिबंधित नहीं होगा, लेकिन उन्हें परिचय पत्र दिखाना होगा
- रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड आने जाने वाले यात्रियों को भी छूट रहेगी, रेल और बस का टिकट पास के रुप में मान्य होगा
- माल एवं वाहक वाहनों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
- पेट्रोल पंप भी नाइट कर्फ्यू से अलग रहेंगे।
- मंडी से होने वाला थोक व्यापार निर्धारित समय से संचालित रहेगा।
कंटेंमेंट जोन में नहीं होंगे कोई कार्यक्रम
जिन क्षेत्रों को कंटेंमेंट जोन बनाया गया है उनमें किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। जबकि इसके अतिरिक्त किसी भी कार्यक्रम बंद हाल में 50 व्यक्ति एवं खुले स्थान पर अधिकतम 100 व्यक्ति ही एक साथ रह सकेंगे। जिन्हें मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। कर्मयोगियों को भी होगी छूट
डीएम सीपी सिंह ने कहा है कि अन्य आवश्यक सेवाओं की तरह समाचार पत्र विक्रेता भी सुबह केवल अखबार वितरण के लिए छूट रहेगी, लेकिन मास्क अनिवार्य रहेगा। अखबार और संस्था का परिचय पत्र ही अनिवार्य होगा। समाचार वितरण पर किसी भी प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं होगा।