Move to Jagran APP

हत्यारे पति और सास को आजीवन कारावास

जासं, कासगंज: विवाहिता की जलाकर हत्या कर देने के मामले में जिला व सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार त्रिपाठी

By JagranEdited By: Published: Thu, 12 Apr 2018 12:07 AM (IST)Updated: Thu, 12 Apr 2018 12:07 AM (IST)
हत्यारे पति और सास को आजीवन कारावास
हत्यारे पति और सास को आजीवन कारावास

जासं, कासगंज: विवाहिता की जलाकर हत्या कर देने के मामले में जिला व सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार त्रिपाठी ने आरोपी सास और पति को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है।

loksabha election banner

गंजडुंडवारा के ग्राम खरपरा निवासी कड्डीराम ने अपने पुत्री नीतू का विवाह छह जून 2013 को थाना सोरों के ग्राम सिरावली निवासी मैकूलाल के पुत्र दुर्गेश के साथ ¨हदू रीतिरिवाज से किया था। 15 जुलाई, 2014 को जलकर नीतू की मौत हो गई। मामले में कड्डीराम ने पुत्री के पति दुर्गेश और सास संतोषी देवी के विरुद्ध दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार त्रिपाठी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत पति दुर्गेश और सास संतोषी देवी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि दहेज अधिनियम की धाराओं में सास को दोषमुक्त किया है। वादी की ओर से शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र गोला ने साक्ष्य व दलील पेश की थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.