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फसल अवशेष जलाया तो किसानों पर लगाया जाएगा जुर्माना

कासगंज संवाद सहयोगी मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में फसल अवशेष प्रबंधन की बैठक हुई।

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Oct 2021 06:04 AM (IST)Updated: Wed, 20 Oct 2021 06:04 AM (IST)
फसल अवशेष जलाया तो किसानों पर लगाया जाएगा जुर्माना
फसल अवशेष जलाया तो किसानों पर लगाया जाएगा जुर्माना

कासगंज, संवाद सहयोगी : मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में फसल अवशेष प्रबंधन की बैठक हुई। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसान खेतों में पराली न जलाएं। इसके लिए उन्हें जागरूकता किया जाए। सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी की जाए। इसलिए सभी किसान सावधानी बरतें। साथ ही पराली न जलाएं।

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डीएम सीपी सिंह ने कहा कि किसान फसलों के अवशेष पराली को खेतो में जला देते हैं। इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव जो फसलों के लिए लाभकारी हैं, वह भी जलकर के नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पराली को खेतों में जलाने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अर्थदंड के साथ सजा का भी प्रविधान है। किसान अज्ञानतावश फसल अवशेष न जलाएं। इसके लिए सैटेलाईट के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है। डीएम ने कहा कि तीनों तहसीलों पर उपजिलाधिकारी को दस्ता प्रभारी बनाते हुए उड़नदस्ते बनाए गए हैं। इनका का दायित्व होगा कि धान काटने के समय से लेकर रबी में गेहूं की बुवाई तक प्रतिदिन फसल अवशेष जलाने की घटनाओं एवं इसकी रोकथाम के लिए कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि किसान बंधु पराली को नं जलाएं, बल्कि गोशाला को दें। दो ट्राली पराली गोशला को देने पर एक ट्राली गोबर की खाद निश्शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा और गोबर की खाद से किसानों के खेतों की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। गोवंश को भी चारा उपलब्ध हो पाएगा। सीडीओ तेज प्रताप मिश्र, पीडी डीआरडीए रामायण सिंह, जिला कृषि अधिकारी सुमित चौहान सहित नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे।


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