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लोक अदालत में 1356 वादों का निस्तारण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का क

By JagranEdited By: Published: Sun, 13 Dec 2020 03:30 AM (IST)Updated: Sun, 13 Dec 2020 03:30 AM (IST)
लोक अदालत में 1356 वादों का निस्तारण
लोक अदालत में 1356 वादों का निस्तारण

कासगंज, जागरण संवाददाता: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का कार्यक्रम जिला न्यायालय परिसर में किया गया। न्यायिक अधिकारियों ने सुलह- समझौते के आधार पर 1356 वादों का निस्तारण कर 222740 रुपये अर्थदंड के रूप में वसूले गए।

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राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ प्रभारी जिला न्यायाधीश बृजेश कुमार ने दीप जलाकर किया। लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय रमेश चंद्र ने पांच वाद निस्तारित किए। संजय कुमार ने मोटर दुर्घटना के पांच वादों का निस्तारण किया। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट राकेश कुमार द्वारा भी पांच वाद निस्तारित किए गए। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट गजेंद्र ने पांच वाद निस्तारित कर 1100 रुपये अर्थदंड वसूले। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार ने 22 वाद निस्तारित किए। अपर जिला जज भरत सिंह यादव द्वारा दो वाद निस्तारित कर 20 हजार रुपये अर्थदंड वसूला गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकुर गर्ग ने 189 वाद निस्तारित कर एक लाख 43 हजार सौ रुपये अर्थदंड के रूप में वसूले। अर्चना सिंह सिविल जज सीनियर डिविजन द्वारा पांच वादों का निस्तारण किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुप्रिया ने 57 वाद निस्तारित कर नौ हजार नौ सौ चालीस रुपये अर्थदंड के रूप में वसूले। प्रधान न्यायाधीश ग्राम न्यायालय अर्पित पवार ने 23 वादों का निस्तारण कर 4500 रुपये अर्थदंड वसूले। प्रशासनिक न्यायिक अधिकारियों द्वारा 725 वाद निस्तारित किए गए। बैंकों द्वारा 276 बैंक रिकवरी मामलों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत के माध्यम से मुकदमों का निपटारा आसानी से हो जाता है। इसमें दोनों पक्षों को बैठाकर समझौता तथा मुआवजा जमा कराकर केस फाइनल करा दिये जाते हैं।


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