हत्या में तीन को आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात: बच्चों के खेलने के दौरान उनके परिजनों के बीच हुए विवाद क
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात: बच्चों के खेलने के दौरान उनके परिजनों के बीच हुए विवाद के बाद की गयी हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपितों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। अर्थ दंड न भरने पर 6 माह का कठोर कारावास काटना पड़ेगा।
जुलाई 2011 में बच्चों के विवाद के बाद झींझक के गांधी नगर निवासी विजय कुमार दीक्षित ऊर्फ बब्लू दीक्षित ने बिलख गांव निवासी संजू दुबे पुत्र राम लखन व सुषमा देवी पत्नी संजू दुबे के साथ मिलकर 16 जुलाई 2011 को सुनील गुप्ता उर्फ कल्लू पुत्र शिव शंकर को गोली मार दी थी। सुनील की उपचार के दौरान बाद में मौत हो गयी थी। मृतक के पिता शिवशंकर ने मंगलपुर थाने में तीनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया था। जिसके बाद पुलिस ने विजय कुमार दीक्षित को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पंचम बाबू प्रसाद की कोर्ट में चल रही थी। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने बताया कि मामले में मृतक का पुत्र गवाह था। जिसकी गवाही व मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे पंचम बाबू प्रसाद ने आरोप सिद्ध होने पर विजय कुमार दीक्षित, संजू दुबे व सुषमा दुबे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ ही 20-20 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा विजय कुमार पर चल रहे शस्त्र अधिनियम के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व तीन हजार रुपये अर्थ दंड लगाया गया है।