सहकारी समितियों के बकाएदार नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव
जागरण संवाददाता कानपुर देहात सहकारी समिति ग्राम विकास बैंक सहित अन्य सहकारी बैंकों
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : सहकारी समिति, ग्राम विकास बैंक सहित अन्य सहकारी बैंकों से ऋण लेकर अदा न करने वाले लोग अब पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पंचायत चुनाव का पर्चा भरने के लिए उन्हें कर्ज चुकता करना होगा। इसके बाद वहां से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही उन्हें पर्चा भरने की अनुमति मिलेगी। शासन की ओर से जारी आदेश पर जिला प्रशासन ने सभी तहसील व ब्लाक कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तिथियां घोषित होने के बाद पंचायतों में तैयारियों जोरों पर हैं। गांव की गलियों के साथ ही चौराहों पर पंचायत चुनाव की चर्चाएं तेजी पकड़ रही हैं, लेकिन इस बार शासन की ओर से बकाएदारों को लेकर कड़ा निर्णय लिया गया है। सहकारी समिति, ग्राम विकास बैंक सहित अन्य सहकारी बैंकों से ऋण लेकर अदा न करने वाले लोगों पर पंचायत चुनाव लड़ने पर पांबदी लगा दी गई है। अपर मुख्य सचिव सहकारिता एमबीएस रामी रेड्डी ने वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत सहकारी समिति व सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले लोगों को पहले अदायगी करनी होगी। इसके बाद संबंधित संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सहित त्रिस्तरीय चुनाव के लिए पर्चा भरने से पूर्व उम्मीदवार को अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना होगा, जिसके बाद ही उन्हें पर्चा भरने की अनुमति दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव सहकारिता की ओर से जारी आदेश को देखते हुए डीएम डॉ. दिनेश चंद्र ने सभी ब्लाक व तहसील कार्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र बाध्यता के निर्देश जारी कर दिए हैं। सहायक आयुक्त एवं निबंधक अनूप कुमार द्विवेदी ने बताया कि जिला सहकारी बैंक का वसूली प्रतिशत 21.50 है, जबकि उप्र सहकारी ग्राम्य विकास बैक लिमटेड की वसूली का प्रतिशत 10.25 है। पंचायत चुनाव में प्रतिभाग करने वाले लोगों को बकाया कर्ज जमा करना होगा। कर्ज अदा न करने पर संबंधित प्रत्याशी की दावेदारी निरस्त कर दी जाएगी।