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हत्या के मामले में पिता-पुत्र को सश्रम आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता कानपुर देहात सजेती थानाक्षेत्र के एक गांव में मेला देखने गए किसान की अपहर

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Oct 2021 06:59 PM (IST)Updated: Wed, 13 Oct 2021 06:59 PM (IST)
हत्या के मामले में पिता-पुत्र को सश्रम आजीवन कारावास
हत्या के मामले में पिता-पुत्र को सश्रम आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : सजेती थानाक्षेत्र के एक गांव में मेला देखने गए किसान की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। मामले में दिवंगत के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम सुनील कुमार यादव की कोर्ट में चल रही थी। मामले में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने बचाव व अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद पिता पुत्र को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

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नवंबर 2012 में सजेती थाना क्षेत्र के कोहरा गांव निवासी राम प्रताप सिंह रवाईपुर में मेला देखने के लिए गए थे जबकि गांव के ही राजीव उर्फ छोटू व राजेश पिता गुरु प्रसाद के साथ गए थे। उनके साथ रिश्तेदार रमेश भी था। मेले में राम प्रताप सिंह ने गुरुप्रसाद से दो वर्ष पूर्व की उधारी का तकादा किया। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई थी। इसके बाद पिता-पुत्र ने मिलकर राम प्रताप की हत्या कर दी थी। मामले में दिवंगत के भाई राम मनोहर सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को दी तहरीर में उन्होंने बताया था कि सभी आरोपितों ने मेले में भाई को जान से मारने की धमकी दी थी साथ ही घर सुरक्षित न पहुंचने का एलान किया था। देर शाम तक भाई के घर न पहुंचने पर तलाश की गई थी, 18 नवंबर को राम प्रताप सिंह का शव कुएं में पड़ा मिला था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम में चल रही थी। बचाव व अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्तों को दोष सिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह ने बताया कि न्यायालय ने पिता-पुत्र को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं राजीव उर्फ छोटू के न्यायालय में गैरहाजिर रहने पर गैर जमानती वारंट जारी किया है जबकि साक्ष्यों के अभाव में आरोपित रमेश को दोषमुक्त किया गया है।


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