हत्या में उम्रकैद, जीवित रहने तक रहेगा जेल में
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : शिवराजपुर थाना क्षेत्र के रामपुर सखरेज गांव में वर्ष 2012
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : शिवराजपुर थाना क्षेत्र के रामपुर सखरेज गांव में वर्ष 2012 को अवैध तमंचे से हत्या के मामले अपर सत्र न्यायालय प्रथम की अदालत ने दोषी को जीवित रहने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कानपुर नगर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर सखरेज गांव निवासी वादी राजेंद्र कुमार ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 9 अक्तूबर 2012 की रात उसके पिता रामचंद्र तिवारी व छोटा भाई धीरेंद्र कुमार घर के दरवाजे पर लेटे थे। आरोप लगाया था कि तभी गांव निवासी अजय शुक्ला व उसका छोटा भाई हरी शुक्ला पुत्रगण प्रेमकुमार शुक्ला गालीगलौज करते हुए जान से मारने की नीयत रखते हुए कट्टा से गोली चलाने लगे। इससे उसके पिता रामचंद्र व भाई धीरेंद्र कुमार को गोली लगी थी। शोर मचाने पर उसके चाचा ओमप्रकाश तिवारी, हरीबाबू दीक्षित व अन्य गांव के लोग पहुंचे। इसपर आरोपित मौके से भाग निकले। घायल पिता व भाई को थाने ले गए, जहां से अस्पताल में भेजा गया। इलाज के दौरान रामचंद्र तिवारी की मौत हो गई थी। पुलिस ने 10 अक्तूबर को मुकदमा दर्ज करते हुए 13 अक्तूबर को आरोपी हरी शुक्ला को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर आलाकत्ल तमंचा व एक कारतूस बरामद किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विजेंद्र ¨सह की अदालत में चल रही थी। एडीजीसी विशंभर ¨सह ने बताया कि अदालत ने आरोपित हरी शुक्ला को हत्या का दोषी करार देते हुए जीवित रहने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।