मानक ताक पर, धड़ल्ले से बिक रही आतिशबाजी
संवाद सहयोगी, झींझक: दीपावली के त्योहार के नजदीक आते ही कस्बाई इलाकों में आतिशबाजी की
संवाद सहयोगी, झींझक: दीपावली के त्योहार के नजदीक आते ही कस्बाई इलाकों में आतिशबाजी की दुकानें सजने लगी हैं। झींझक कस्बे के बैलाही बाजार मैदान में आतिशबाजी के सीजनल विक्रेताओं ने अपने स्टाल सजा लिए हैं। इन स्टालों पर बड़ी संख्या में युवा मनपसंद आतिशबाजी की खरीद कर रहे हैं। युवाओं के बीच इन स्टालों पर सजे आतिशबाजी आईटम रायल स्लूट व अनार आकर्षण का केंद्र बने हैं। वहीं अग्निसुरक्षा मानकों की अनदेखी कर अतिशबाजी के आबादी के बीच भंडारण से बड़े हादसे का खतरा बना है।
झीझक कस्बे मे पटाक बिक्री के लिये एसडीएम डेरापुर के कार्यालय से 13 लोगो को आतिशबाजी बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी किए गए हें। इसके बाद इन अस्थाई लाइसेंसधारकों ने बैलाही बाजार मैदान में आतिशबाजी के स्टाल सजा लिए हैं। इन स्टालों पर पहुंचे युवाओं के बीच सतरंगी रोशनी के साथ आकाश में तेज आवाज वाले रायल स्लूट का बाजार में जलवा दिख रहा है। अनार व तेज आवाज वाले रंगतारा,जानेमन आदि पटाखों की भी खरीदारी तेजी से हो रही है। छोटे बच्चों ने अनार, फुलझड़ी, महताब व पटाखे पसंद आने लगे हैं। यहां अग्निसुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम न होने तथा मानकों की अनदेखी कर स्टाल लगाए गए हैं। इतना ही नहीं आतिशबाजी के स्टालों से कुछ दूर पर बच्चों के पटाखे छ़ुड़ाने से खतरे की संभावना बनी है। इसके अलावा कस्बे में दीपावली को होने वाली पटाखों की मांग के चलते बड़े पैमाने पर आबादी क्षेत्र में भंडारण हुआ है। पिछले दिनों पुलिस के छापे में कस्बे से अवैध रूप से एक मकान में एक ट्रक आतिशबाजी का भंडारण मिलने के बाद भी जिम्मेदारों के उदासीन रवैए से हादसे का खतरा बना हुआ है। इंस्पेक्टर मंगलपुर तुलसीराम पांडेय ने बताया कि पटाखों के लाइसेंसी दुकानदारों को अग्निसुरक्षा के साथ ही तय मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कर्मियों को आतिशबाजी का भंडारण करने वालों की सूचना एकत्र करने को कहा गया है। अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
आतिशबाजी बिक्री के लिए यह है मानक
-दुकानों की आपस में दूरी 3 मीटर होनी चाहिये।
-खुले मैदान व आबादी के बाहर दुकाने लगेगी।
- दुकानों को बनाने में कपड़े का इस्तेमाल न करें।
- बड़ी आवाज वाले पटाखा व राकेट न बेचे जाये।
-विक्रय स्थल से 100 मीटर परिधि मे पटाखे न चलाये जाये।
- मोमबत्ती व चिराग आदि का दुकानों में प्रयोग न किये जायें।
- दुकानों के पास बिजली के तार नही होने चाहिये।
- पटाखों की दुकानों पर आग बुझाने के लिये पानी बालू आदि होनी चाहिये।