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भाई व बहू की हत्या करने में दंपती को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता कानपुर देहात करीब सात वर्ष पूर्व शिवली थाना क्षेत्र के कुरियनपुरवा गांव म

By JagranEdited By: Published: Wed, 01 Dec 2021 05:58 PM (IST)Updated: Wed, 01 Dec 2021 05:58 PM (IST)
भाई व बहू की हत्या करने में दंपती को आजीवन कारावास
भाई व बहू की हत्या करने में दंपती को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : करीब सात वर्ष पूर्व शिवली थाना क्षेत्र के कुरियनपुरवा गांव में नीम के पेड़ की जड़ काटने को लेकर बड़े भाई ने परिवार के साथ मिलकर बहू व छोटे भाई पर कुल्हाड़ी व फावड़े से हमलाकर हत्या कर दी थी। मामले में मृतक के ससुर ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम में चल रही थी। बुधवार को न्यायालय ने दंपती को दोष सिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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जनवरी 2014 में शिवली थाना क्षेत्र के कुरियनपुरवा गांव निवासी राजकुमार व गुड्डी नीम के पेड़ की जड़ खोद रहे थे। उसी दौरान बड़े भाई रामेश्वर उसकी पत्नी तारावती, पुत्र सरवन, महेंद्र व आरती ने कुल्हाड़ी, फावड़े से हमला कर दिया। घटना में गुड्डी की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि राजकुमार की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मामले में गुड्डी के पिता शिवराजपुर काकूपुर निवासी मेवालाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह पुत्री के घर गए थे, जहां नातिन अंकिता ने रोते हुए आकर बोली कि दादा, मम्मी व पापा को मार रहे हैं। इस पर मौके पर पहुंचा तो पुत्री गुड्डी लहूलुहान तड़प रही थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सुनील कुमार यादव की कोर्ट में चल रही थी। नियत तिथि पर बुधवार को सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने रामेश्वर व तारावती को दोष सिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 16-16 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह ने बताया कि भाई व बहू की हत्या में दंपती को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 16-16 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। बाकी को दोषमुक्त किया गया है।


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