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सासद भोले की बहू समेत 11 बागी प्रत्याशियों को भाजपा ने निकाला

जागरण संवाददाता कानपुर देहात भाजपा सासद देवेंद्र सिंह भोले की बहू नीरज रानी समेत 11 बागी प्रत्या

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Apr 2021 12:02 AM (IST)Updated: Thu, 22 Apr 2021 12:02 AM (IST)
सासद भोले की बहू समेत 11 बागी प्रत्याशियों को भाजपा ने निकाला
सासद भोले की बहू समेत 11 बागी प्रत्याशियों को भाजपा ने निकाला

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : भाजपा सासद देवेंद्र सिंह भोले की बहू नीरज रानी समेत 11 बागी प्रत्याशियों को भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया है।

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जिला प्रभारी रंजना उपाध्याय ने बताया कि नोनारी बुजर्ग से पिछड़ा मोर्चा की सत्यवती कटियार, परजनी से नीरज रानी पति राजेंद्र सिंह राजू, सोनासी से बृजेश त्रिपाठी पूर्व जिला उपाध्यक्ष, सोनासी से मधुसूदन शुक्ला पूर्व जिला कार्यसमिति सदस्य, मवईया से नेहा अग्निहोत्री पति रामजी अग्निहोत्री व्यापार प्रकोष्ठ जिला सह संयोजक, रंजीतपुर से पवन अग्निहोत्री पूर्व मंडल अध्यक्ष, उमरन से मंजू सिंह जिला मंत्री महिला मोर्चा, उमरन से दुर्गा प्रसाद बूथ प्रमुख, तिलौची से श्रद्धा तिवारी पति श्याम तिवारी भाजपा सभासद, तिलोंची से राघव अग्निहोत्री मीडिया विभाग संयोजक, रसूलाबाद द्वितीय से ऋषि सिंह भाजपा कार्यकर्ता इन सभी को प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। नीरज रानी सासद देवेंद्र सिंह भोले के छोटे भाई राजेन्द्र सिंह राजू की पत्नी है। भाजपा से टिकट न मिलने पर विरोध में खड़े हो गए। प्रत्याशी व पत्नी समेत 30 पर मुकदमा दर्ज

संवाद सहयोगी, रसूलाबाद : बिरहुन क्षेत्र से पूर्व जिला पंचायत सदस्य व उसके प्रत्याशी पति के खिलाफ बिना अनुमति जनसभा करने पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है।

थाना प्रभारी रसूलाबाद शशिभूषण मिश्रा ने बताया कि उन्होंने रात गश्त के दौरान बिरहुन से पूर्व जिला पंचायत सदस्य कल्पना यादव व इसी क्षेत्र से प्रत्याशी उसके पति निर्देश यादव व उनके 30 अज्ञात समर्थकों को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते पाया। इस पर उनके एवं उनके समर्थकों के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने बिना अनुमति के लालू गांव में एक जनसभा का आयोजन किया जिसमें आदर्श आचार संहिता एवं कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इसी प्रकार नैला कटरा गांव से प्रधान पद के प्रत्याशी भोला के समर्थन में बिना अनुमति के प्रचार में लगी दो कारों को एमवी एक्ट की धारा 207 के तहत सीज किया गया है ।


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