बिकरू मामले में आरोपित अमर दुबे की पत्नी की बालिग जैसी समझ
अंकित त्रिपाठी कानपुर देहात बिकरू मामले में आरोपित अमर दुबे की पत्नी के प्रारंभिक परीक्ष्
अंकित त्रिपाठी, कानपुर देहात : बिकरू मामले में आरोपित अमर दुबे की पत्नी के प्रारंभिक परीक्षण में किशोर न्याय बोर्ड ने उसे बालिग जैसी समझवाला पाया है। इसके साथ ही आयु कम होने के बाद भी उसकी समझ अच्छे व बुरे का भेद करने में सक्षम है। वहीं हाईस्कूल की परीक्षा में अच्छे अंक पाने सहित अन्य स्तर पर मूल्यांकन करने के बाद बोर्ड से मामले की सुनवाई दस्यु प्रभावित कोर्ट स्थानांतरित की गई है।
चौबेपुर थाने के बिकरू गांव में दो जुलाई की रात दबिश देने गई पुलिस पर कुख्यात विकास दुबे व उसके गुर्गों ने अंधाधुंध फायरिग कर दी थी, जिसमें सीओ समेत आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने अमर दुबे की पत्नी को आरोपित बनाया था। उस पर हत्या, डकैती, हत्या काप्रयास, षड़यंत्र बलवा, विष्फोटक पदार्थ अधिनियम सहित अन्य धाराओं में
मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही थी। बचाव पक्ष ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया था और पांच सदस्यीय पैनलद्वारा जांच कराने की मांग की थी, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से दी जा रहीदलीलों को बोर्ड ने भटकाने के साथ ही मामले को उलझाने वाला पाया है। प्रारंभिक निर्धारण के साथ ही बोर्ड के समक्ष आरोपित के दर्ज बयान व उसके
द्वारा बताए गई स्थितियों से बोर्ड ने आरोपित को बालिग जैसी समझ वालापाया है। इसके साथ ही अपराध के परिणाम कीभलीभांति समझ भी है। आरोपित के दर्ज बयान के साथ ही उसके द्वारा बताई की बातों पर बोर्ड ने उसे नाबालिग होते हुए भी बालिग जैसी समझ वाला पाया है। तमाम साक्ष्य व आरोपित के बयान के बाद प्रधान मजिस्ट्रेट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले को
किशोर न्याय बोर्ड से विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि अब मामले की सुनवाई दस्यु प्रभावित कोर्ट में होगी।