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किसान की गैरइरादतन हत्या मामले में दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

जागरण संवाददाता कानपुर देहात सिकंदरा थानाक्षेत्र के एक गांव में करीब छह वर्ष पूर्व खेत म

By JagranEdited By: Published: Thu, 27 Jan 2022 08:26 PM (IST)Updated: Thu, 27 Jan 2022 08:26 PM (IST)
किसान की गैरइरादतन हत्या मामले में दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : सिकंदरा थानाक्षेत्र के एक गांव में करीब छह वर्ष पूर्व खेत में बकरी चराने पर उलाहना देने गए किसान पर तीन लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया था। उपचार के दौरान किसान की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने आरोपितों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। मामले में दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

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वर्ष 2016 में सिकंदरा थानाक्षेत्र के हरिहरपुर गांव में निवासी आनंद दुबे के अरहर के खेत में गांव के ही हमीद अली, कासिम व हबीब बकरी चरा रहे थे। इस पर किसान आनंद दुबे उनके घर उलाहना देने गए थे, जिससे नाराज होकर तीनों लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया था। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निजेंद्र कुमार की कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से गिरीश नारायण द्विवेदी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अधिक से अधिक सजा की मांग की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने बताया कि हमीद अली को न्यायालय ने दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 55 सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।


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