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गाना बजाने के विवाद में कर दी थी मौसेरे भाई की हत्या, अब जीवन भर रहना होगा सलाखों के पीछे

अदालत ने आरोपित को सुनाई उम्रकैद की सजा आठ साल पहले सीने और पीठ में सूजा घोंपकर मार डाला था।

By AbhishekEdited By: Published: Wed, 27 Mar 2019 11:00 PM (IST)Updated: Thu, 28 Mar 2019 10:38 AM (IST)
गाना बजाने के विवाद में कर दी थी मौसेरे भाई की हत्या, अब जीवन भर रहना होगा सलाखों के पीछे
गाना बजाने के विवाद में कर दी थी मौसेरे भाई की हत्या, अब जीवन भर रहना होगा सलाखों के पीछे
कानपुर, जागरण संवाददाता। मौसेरे भाई की हत्या में आरोपित भाई को अपर सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध कुमार तिवारी ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। अभियुक्त को शस्त्र अधिनियम के मामले में भी दोषी पाते हुए दो वर्ष कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई।
बजरिया रामबाग स्थित झंडेवाला चौराहा निवासी अजय शर्मा 31 मार्च 2011 की दोपहर ढाई बजे जूही बसंती नगर स्थित अपनी मौसी के यहां पहुंचा। मौसी के छोटे बेटे बंटू (हिमांशु शर्मा) से पूछा बड़ा भाई विशाल कहां है। इस पर बंटू ने जवाब दिया नीचे कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहे हैं। यहा बताकर वह चाय बनाने ऊपर चला गया। वह चाय लेकर नीचे आया तो देखा कंप्यूटर पर गाना बजाने को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बीच अजय ने भाई विशाल के सीने और पीठ में सूजे से कई वार कर दिए।
यह देखकर वह चिल्लाता हुआ मदद के लिए बाहर आया। पड़ोसी एकत्रित हुए तभी अजय चाकू लहराता हुआ घर के बाहर निकला। यह देखकर वहां भगदड़ मच गई। लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। जिसके बाद क्षेत्रीय लोगों की ही मदद से हिमांशु ने उसे घेरकर पकड़ा और चाकू व सूजे के साथ पुलिस का सौंप दिया। उधर, घायल विशाल ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। हिमांशु ने तहरीर दी थी कि अजय मेरे भाई और परिवार से जलन व ईष्र्या रखता था जिसके चलते वारदात अंजाम दिया।  

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