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बिना अनुमति के हाईवे पर ढाबा चलाने वालों को नोटिस

हाईवे के किनारे बिना अनुमति (एक्सेस परमीशन) ढाबा चलाने वालों के खिलाफ जल्द शिकंजा कसने की तैयारी है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 11 Nov 2018 04:30 PM (IST)Updated: Sun, 11 Nov 2018 04:30 PM (IST)
बिना अनुमति के हाईवे पर ढाबा चलाने वालों को नोटिस
बिना अनुमति के हाईवे पर ढाबा चलाने वालों को नोटिस

जागरण संवाददाता, कानपुर: हाईवे के किनारे बिना अनुमति (एक्सेस परमीशन) ढाबा चलाने वालों के खिलाफ जल्द शिकंजा कसने की तैयारी है।

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चकेरी-इलाहाबाद, चकेरी-इटावा और कानपुर-महोबा की रेंज में एनएचएआइ अफसरों ने 1000 से अधिक संचालकों को नोटिस जारी किया गया। इसमें कहा गया कि अनुमति के लिए जिस शुल्क का भुगतान किया जाना है, वह समय से कर दें। अन्यथा की स्थिति में कानूनी कार्रवाई होगी। अफसरों ने बताया कि सर्दी पड़ने लगी है। सुबह और रात के समय हाईवे पर कोहरे की चादर बिछी रहती है। ऐसी स्थिति में इन ढाबों के बाहर बेतरतीब ढंग से जो वाहन खड़े किए जाते हैं, उनसे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। अगर संचालक नियमों को ध्यान में रखने के बाद ढाबा खोलेंगे, तो उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

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इतनी राशि जमा करनी होगी

क्षेत्र राशि

ग्रामीण क्षेत्र 1,50,000 रुपये

शहरी क्षेत्र (10 लाख जनसंख्या तक)

-1,50,000 रुपये

शहरी क्षेत्र (10-20 लाख जनसंख्या तक) - 3,00,000

शहरी क्षेत्र(20 लाख जनसंख्या के ऊपर): 6,00,000

सड़क के दोनों ओर 40 मीटर तक नहीं कर सकते निर्माण

एनएचएआइ के नियमों को देखें तो सड़क के दोनों ओर 40 मीटर दूरी तक किसी तरह का निर्माण नहीं कर सकते। वहीं 40-75 मीटर की दूरी पर निर्माण के लिए विभाग से पहले अनुमति जरूरी है।

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एनएच-2, एनएच-86 समेत अन्य सभी हाईवे के किनारे बिना अनुमति ढाबा चलाने वालों को नोटिस जारी कर दी गई हैं। अगर संचालक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे।

पुरुषोत्तम लाल चौधरी, सह परियोजना निदेशक हाईवे प्रशासन


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