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Bikru Case: अमर दुबे की पत्नी को नहीं मिलेगी जमानत, पॉक्सो कोर्ट ने खारिज की याचिका

बचाव पक्ष ने पॉक्सो कोर्ट में जमानत के लिए दिया था प्रार्थना पत्र। अभियोजन पक्ष की ओर से दी गई दलील व बचाव पक्ष की ओर से पेश साक्ष्यों के अभाव में विशेष न्यायाधीश ने आरोपित की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

By ShaswatgEdited By: Published: Tue, 24 Nov 2020 06:24 PM (IST)Updated: Tue, 24 Nov 2020 06:24 PM (IST)
Bikru Case: अमर दुबे की पत्नी को नहीं मिलेगी जमानत, पॉक्सो कोर्ट ने खारिज की याचिका
अमर दुबे की पत्नी पर कई धाराओं में दर्ज कराया गया था मुकदमा।

कानपुर, जेएनएन। बिकरू कांड में आरोपित अमर दुबे की पत्नी की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज कर दी गई है। बचाव पक्ष ने जमानत के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायालय 13 पॉक्सो में प्रार्थना पत्र दिया था। जमानत अर्जी को लेकर मंगलवार को न्यायालय में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से दी गई दलील व बचाव पक्ष की ओर से पेश साक्ष्यों के अभाव में विशेष न्यायाधीश ने आरोपित की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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पत्नी पर कई धाराओं में दर्ज हुआ था मुकदमा 

बिकरू कांड में पुलिस ने अमर दुबे की पत्नी पर हत्या, डकैती, हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। बचाव पक्ष ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया था, जिसके बाद मामले को दस्यु प्रभावित कोर्ट से किशोर न्याय बोर्ड स्थानांतरित कर दिया गया था। किशोर न्याय बोर्ड ने बचाव पक्ष के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। बचाव पक्ष ने आरोपित की जमानत के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायालय 13 पॉक्सो कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। बुधवार को न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित व अभियोजन पक्ष की ओर से जोरदार बहस हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बचाव पक्ष की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र मिश्रा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। 

मंडलीय मनोवैज्ञानिक परीक्षण याचिका भी खारिज

बचाव पक्ष की ओर से विशेष न्यायालय पॉक्सो में मंडलीय मनोवैज्ञानिक परीक्षण पैनल के द्वारा कराने की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया था। बुधवार को इस मामले की भी सुनवाई हुई, जहां न्यायालय ने पूर्व में हुई जांच को सही ठहराया है। वहीं दोबारा पैनल गठित कर जांच कराने की याचिका को खारिज कर दिया है।


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