Bikru Case Update: अमर दुबे की पत्नी को मिली जमानत, अभी सुधार गृह में ही काटने होंगे दिन, जानिए- क्यों
Vikas Dubey Kanpur News Update चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे व उसके साथियों ने अधाधुंध फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिस कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई थी।
कानपुर, जेएनएन। Vikas Dubey Kanpur News Update बिकरू कांड में आरोपित अमर दुबे की पत्नी के मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही था। बचाव पक्ष की ओर से आरोपित के जमानत को लेकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने फर्जी सिम मामले में आरोपित को 35-35 हजार रुपये के बंधपत्र पर जमानत मंजूर कर दी है। आरोपित को अब 23 मार्च को तलब किया गया है।
चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे व उसके साथियों ने अधाधुंध फायङ्क्षरग कर दी थी। घटना में आठ पुलिस कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने अमर दुबे के साथ ही उसकी पत्नी पर हत्या, डकैती सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद फर्जी सिम का प्रयोग करने का मामला भी दर्ज किया था। अमर की पत्नी की जमानत के लिए बचाव पक्ष ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। शनिवार को आरोपित को न्यायालय में पेश किया गया। बचाव व अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद प्रधान मजिस्ट्रेट कमलकांत गुप्ता ने संरक्षक से 35-35 हजार रुपये के बंध पत्र लेते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को मंजूरी दे दी है। न्यायालय ने आरोपित को पुलिस अभिरक्षा में राजकीय संप्रेषण गृह बाराबंकी भेज दिया है। आगे की कार्रवाई के लिए आरोपित को 23 मार्च को बोर्ड में दोबारा तलब किया गया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि आरोपित के जमानत प्रार्थना पत्र को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।
आरोपित की मां के नाम लिया गया था सिम
पुलिस जांच में आरोपित की मां के नाम सिम लिया गया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत ने बताया कि पुलिस जिस सिम को फर्जी अभिलेख लगाकर लेना बता रही है, उसमें मां के अभिलेख लगाए गए हैं। सिम छह-सात वर्ष पुराना है। उस दौरान आरोपित की उम्र 10-11 वर्ष ही थी। ऐसे में स्वयं की अभिलेख से सिम लेना संभव नहीं है।
सुधार गृह में ही रहना होगा
अमर दुबे की पत्नी पर अन्य मुकदमे भी हैं और उसे अभी एक ही मामले में ही जमानत मिली है। इसके चलते अभी वह सुधार गृह से बाहर नहीं आ पाएगी।