Bikru Case Update: विकास के भाई की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, कूटरचित दस्तावेज सहित अन्य मामलों में दर्ज हुआ था मुकदमा
चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में विकास दुबे गैंग ने दो जुलाई 2020 को पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। आरोपित विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश उर्फ दीपू दुबे की जमानत को लेकर बचाव पक्ष ने विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था।
कानपुर देहात, जेएनएन। बिकरू कांड में आरोपित विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश उर्फ दीपू दुबे पर फर्जी सिम और गलत सूचना के साथ शपथपत्र देने सहित अन्य मामलों में मुकदमा किया गया था। बचाव पक्ष ने उसकी जमानत के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर मंगलवार को फैसला सुनाया जाना था जो नहीं सुनाया गया।
चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में विकास दुबे गैंग ने दो जुलाई 2020 को पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें आठ पुलिस वालों की मौत हो गई थी। पुलिस ने 60-70 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। मामले में आरोपित विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश उर्फ दीपू दुबे की जमानत को लेकर बचाव पक्ष ने विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी सुनवाई छह मार्च को हुई। बचाव और अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में जोरदार बहस हुई। अभियोजन पक्ष ने दलील दी की आरोपित ने शस्त्र लेने में कूटरचित दस्तावेज का प्रयोग किया था। उसी शस्त्र का घटना में इस्तेमाल किया गया। आरोपित बबलू उर्फ बल्लू की ओर से भी जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और नौ मार्च की तारीख तय की थी। मंगलवार को तय तारीख पर कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि दोनों आरोपितों की जमानत प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा है।