Bikru Case Update: जानिए - एक बार फिर अदालत में आरोपितों पर तय नहीं हो सके आरोप, आगे बढ़ी सुनवाई
Vikas Dubey Kanpur News चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई को विकास दुबे व उसके गुर्गों ने दबिश देने गई पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। इसमें आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी कई घायल हुए थे। पु
कानपुर देहात, जेएनएन। Vikas Dubey News Kanpur बिकरू कांड के आरोपितों पर मंगलवार को भी न्यायालय में आरोप तय नहीं हो सके। विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती कोर्ट में चल रही मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर केस डायरी की नकल के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया गया। कोर्ट ने अब अगली तिथि 31 मार्च तय की है।
चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई को विकास दुबे व उसके गुर्गों ने दबिश देने गई पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। इसमें आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी, कई घायल हुए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने 60-70 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय ने सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की थी।
मंगलवार को न्यायालय में -
जय बाजपेयी, गुड्डन त्रिवेदी, विनय तिवारी, केके शर्मा, राम सिंह, शिव तिवारी, रामू बाजपेयी, श्यामू बाजपेयी, हीरू दुबे, रेखा अग्निहोत्री सहित सभी आरोपितों को पेश किया गया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संतोष बाजपेयी, शिवाकांत दीक्षित, पवनेश शुक्ला सहित अन्य अधिवक्ताओं ने दलीलें पेश कीं। इसके साथ ही 207 सीआरपीसी के तहत केस डायरी की नकल के लिए दोबारा प्रार्थना पत्र दिया, जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि न्यायालय ने सुनवाई के लिए 31 मार्च की तारीख तय की है। आरोपित शिव तिवारी के अधिवक्ता संतोष बाजपेयी के साथ ही अधिवक्ता पवनेश शुक्ला ने बताया कि न्यायालय से केस डायरी की नकल के लिए लेकर पेन ड्राइव उपलब्ध कराई गई थी। पेन ड्राइव में केस डायरी से संबंधित कितना डेटा है, इसकी जानकारी न होने के साथ ही अन्य तकनीकी कारणों से केस डायरी की हार्ड काॅपी उपलब्ध कराने की अपील न्यायालय से की गई है।