पुलिस पर हमला करने वाले शातिर लुटेरों को सजा
पुलिस मुठभेड़ में दबोचे गए पांच शाति लुटेरों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दी सजा।
जागरण संवाददाता, कानपुर : पुलिस मुठभेड़ में दबोचे गए पांच शाति लुटेरों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिषेक उपाध्याय ने चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। इन पर छह-छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
चकेरी के अहिरवां हाईवे पर 26 जनवरी 2011 को रनियां की ओर से दो बाइकों पर पांच युवक आ रहे थे। पेट्रोलिंग कर रही पुलिसपार्टी ने उन्हें रोका तो युवक भागने लगे। इसी औरान आपाधापी में युवक टकराकर गिर गए। पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया तो युवकों ने फायर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया। पूछताछ में इन्होंने अपने नाम चकेरी के पोखरपुर मोहल्ले के महेंद्र कुमार, आनंद सिंह, रवि कुमार, इमरान और अनिल कुमार बताया। तलाशी में इनके पास से तमंचे, चोरी का सामान, लूट की ज्वैलरी और एक लाख रुपये बरामद हुए। ये सभी लूट की वारदात करने के बाद आ रहे थे। सहायक शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र पांडेय ने बताया कि आरोपित काम के बहाने घर में घुसकर लूटपाट करते थे। मामले में एसएचओ समेत पांच पुलिस के गवाह पेश किए गए। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पांचों को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी गई।
वाहन की टक्कर से साइकिल सवार किसान की मौत
बिठूर : बिठूर थाना क्षेत्र के नारामऊ में गुरुवार देर रात वाहन की टक्कर से साइकिल सवार 55 वर्षीय किसान रामपाल गौतम की मौत हो गयी। स्वजनों के मुताबिक शाम को रामपाल नंगापुरवा स्थित खेत से साइकिल से घर वापस आ रहे थे। तभी नारामऊ क्रासिग के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और रौंदते हुए भाग निकला। इससे रामपाल की मौके पर ही मौत हो गई।
विवाहिता की मौत, मायके पक्ष ने पति को दौड़ाकर पीटा
जागरण संवाददाता, कानपुर : बर्रा विश्वबैंक में विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मामले की जानकारी पर स्वजन अस्पताल पहुंचे उन्होंने दौड़ाकर आरोपित पति की पिटाई की। मृतका के स्वजन ने ससुरालियों पर गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया है।
विश्वबैंक बर्रा निवासी अशोक कुमार अवस्थी ने 28 वर्षीय बेटी अंजिता अवस्थी की शादी वर्ष 2015 में नौबस्ता आनंद विहार निवासी अरविद त्रिवेदी के साथ की थी। मृतका के भाई आदित्य के मुताबिक गुरुवार देर शाम बहनोई अरविद ने फोन करके बताया कि अंजिता ने खुद को कमरे में बंद करके कुछ कर लिया है। उसे गोविद नगर के रीजेंसी हास्पिटल लेकर आए हैं। सूचना पर आदित्य स्वजन संग पहुंचे। यहां डॉक्टर अंजिता को मृत घोषित कर दिया। छेड़छाड़ में मिली 26 माह की कैद
जासं, कानपुर : स्कूल आने जाने के दौरान किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोप में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजवीर सिंह ने आरोपित को 26 माह कैद की सजा और चार हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने से दो हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
काकादेव के लोहारन भट्ठा निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू क्षेत्र की एक किशोरी को स्कूल आते जाते समय छेड़ता था। 10 मार्च 2015 को पीड़िता की मां ने काकादेव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।