लॉकडाउन वाले क्षेत्र में बंद रहेंगे हाट-बाजार, फल-सब्जी मंडियां खुलेंगी और जारी रहेंगे निर्माण कार्य
मजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मी क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे और नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
कानपुर, जेएनएन। वृहद कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए 10 थाना क्षेत्रों में स्थित गल्ला मंडी, हाट बाजार बंद रहेंगे, जबकि फल और सब्जी मंडियां खुलेंगी। रसोई गैस, सीएनजी पंप भी खुलेंगे। इनके खुलने का समय सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक होगा। कारोबारी सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक फल व सब्जी लेकर गलियों में घूम सकेंगे और वे सड़क किनारे भी अपना ठेला खड़ा कर सकेंगे, लेकिन वे कहीं भीड़ नहीं जुटाएंगे। इस अवधि में होम डिलीवरी व डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। कोई भी व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी करा सकेगा। होम डिलीवरी करने वालों को कंपनी या उनके प्रतिष्ठान द्वारा जारी किया गया परिचय पत्र ही उनका पास होगा। बैंक के कर्मचारी, आइटी सेवा से जुड़े कार्मिक अपना कार्य कर सकेंगे। बैंक व एटीएम खुले रहेंगे।
डीएम डॉ. ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि इन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का कार्य व्यापक स्तर पर किया जाएगा। चकेरी, कल्याणपुर, नौबस्ता, बर्रा, किदवई नगर, गो¨वद नगर, काकादेव, शहर कोतवाली, नवाबगंज तथा स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में केस्को के कर्मचारी भी अपना कार्य कर सकेंगे। अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर 24 घंटे चलेंगे इन्हें बंद नहीं कराया जाएगा। मजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मी क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे और जो भी कहीं नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मंडलायुक्त सुधीर एम बोबडे का कहना है कि लोगों से अपील है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। जब सब मिलकर प्रयास करेंगे तभी इस महामारी से निजात मिल सकेगी। नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जरूरी सेवाएं लोगों को मिलती रहेंगी।
निर्माण कार्य जारी रहेंगे
पुल, मेट्रो, निजी भवन, सरकारी भवन से जुड़े निर्माण कार्यों पर कोई रोक नहीं रहेगी। हालांकि ये कार्य वहीं होंगे जहां श्रमिकों के ठहरने के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध है। आवासीय सुविधा के बगैर कोई निर्माण नहीं करा सकेगा।
यह भी जानें
- इस अवधि में सभी जरूरी सेवाएं यथा
-स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर-स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
-रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए जरूरत पर बसों की व्यवस्था परिवहन निगम द्वारा की जाएगी।
-एयरपोर्ट से आने और जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
-मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
-राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे खुले रहेंगे।
-इस अवधि में जिला प्रशासन सफाई एवं स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे।