भाजपा विधायक विक्रम सिंह व कांग्रेस प्रत्याशी शिवाकांत पर मुकदमा, समर्थकों की भीड़ जुटाने का मामला
फतेहपुर में आचार संहिता उल्लंघन पर पुलिस ने भाजपा विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ 50-50 समर्थकों के साथ प्रचार करने पर कार्रवाई की है । रैली जुलूस व सभाओं पर चुनाव आयोग ने रोक लगाई है ।
फतेहपुर, जागरण संवाददाता। चुनाव आयोग ने भले ही 22 जनवरी तक रैली, जुलूस, सभा व यात्रा पर रोक लगा रखी है लेकिन विधानसभा सीट से प्रत्याशी नियमों को धता बता रहें हैं। कोरोना प्रोटोकाल व आयोग के नियमों के उल्लंघन में पुलिस ने भाजपा के सदर विधायक विक्रम सिंह और कांग्रेस के हुसेनगंज विधानसभा सीट के प्रत्याशी शिवाकांत तिवारी पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है। उनके अज्ञात समर्थकों को भी मुकदमे शामिल किया गया है।
गुरुवार को सदर विधायक विक्रम सिंह ने 40 से 50 समर्थकों की भीड़ के साथ बहरामपुर, औरेई व टेक्सारी खुर्द में बैठकें की गईं। थरियांव थाने के उप निरीक्षक कमला शंकर ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना। कहा कि विधायक ने बैठकों के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी, भीड़ एकत्रित कर कोरोना प्रोटोकाल भी तोड़ा गया। थरियांव पुलिस ने भाजपा विधायक व उनके 40 -50 समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया है। इसी तरह हुसेनगंज थाना पुलिस ने इसी विधानसभा से कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी शिवाकांत तिवारी व उनके समर्थकों पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है। कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा कस्बे में अपने 50 अज्ञात समर्थकों द्वारा प्रचार किया जा रहा था। जिसका वीडियो इंटरनेट में रात में ही वायरल हो गया था।
नियम सबके लिए बराबर : जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्वा दुबे ने कहा कि आयोग व कोरोना प्रोटोकाल के नियम सभी के लिए बराबर हैं। उल्लंघन करने वाला कोई भी हो उसे कार्रवाई के दायरे में लिया जाएगा। उन्होंने हर विधान सभा में लगाई गयी फ्लाइंग स्क्वायड टीमों को सक्रिय करते हुए ऐसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।