चुनाव ड्यूटी में सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, अब पति या फिर रह सकेगी पत्नी
चुनाव आयोग ने सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मियों की ड्यूटी को लेकर बड़ी राहत दी है। इसबार विधानसभा चुनाव में पति-पत्नी की चुनाव ड्यूटी के नियम में बदलाव किया है। अब दोनों लिखित पत्र आयोग को देना होगा।
बांदा, जागरण संवाददाता। निर्वाचन आयोग ने इस बार विधान सभा चुनाव में कर्मचारी दंपतियों को बड़ी राहत दी है। चुनाव में पत्नी की ड्यूटी लगेगी या फिर पति की या दोनों की ही तो ऐसे में इस बार ड्यूटी कटवाने की होड़ कम नजर आएगी। जनपद में करीब 1180 ऐसे कर्मचारी हैं, जो पत्नि-पत्नी दोनों नौकरी में हैं। निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि इस बार चुनावों में पति-पत्नी में सिर्फ एक की ही चुनाव ड्यूटी लगेगी। निर्वाचन विभाग में चुनाव कराने के लिए कर्मचारियों की पीठासीन, मतदान अधिकारी और सहयोगियों को लेकर ड्यूटी लगाने काम अब लगभग अंतिम चरण में है। ऐसे में दंपति कर्मियों की सूची तैयार कर ली गई है। निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि अगर पति-पत्नी दोनों ही राज्य सेवा में हैं तो इनमें से किसी एक की ही ड्यूटी विधानसभा चुनाव में लगाई जाए। जनपद में लगभग 1100 पति-पत्नी कर्मचारी हैं।
लोकसभा चुनाव में जनपद के 1180 राज्य कर्मी दंपतियों में 540 को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा गया था। जिसमें 446 महिला कर्मचारी थीं। इनके नाम काटने की सहमति राज्य कर्मी पतियों ने दी थी। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी कटी थी उनमें ज्यादातर शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे। उधर, पति-पत्नी दोनों में से एक के ड्यूटी मुक्त होने से कर्मचारियों में बेहद खुशी हैं। बिजली विभाग में तैनात दंपति लक्ष्मण वर्मा व अरुणा ने बताया कि एक को ड्यूटी मुक्त होने से घर-बच्चे देख सकेंगे। उधर, चुनाव ड्यूटी कार्मिक प्रभारी, मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्य ने बताया कि राज्य कर्मी दंपति को लिखित रूप से देना होगा कि दोनों में कौन चुनाव ड्यूटी से मुक्त रहना चाहता है।