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यूपी चुनाव 2022 : होर्डिंग, बैनर और पोस्टर पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम जरूरी, नहीं तो होगा मुकदमा

उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव 2022 चुनाव में प्रचार सामग्री पर भी आचार संहिता की बंदिशे हैं। होर्डिंग बैनर और पोस्टर पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम लिखना जरूरी होगा साथ ही भड़काऊ पोस्टर बैनर और होर्डिंग को न छापने की हिदायत दी जा रही है।

By Abhishek VermaEdited By: Published: Mon, 17 Jan 2022 06:09 PM (IST)Updated: Mon, 17 Jan 2022 06:09 PM (IST)
यूपी चुनाव 2022 : होर्डिंग, बैनर और पोस्टर पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम जरूरी, नहीं तो होगा मुकदमा
बिना नाम और क्रमांक के प्रचार सामग्री होगी तो हटा देगा चुनाव आयोग।

कानपुर, जागरण संवाददाता। होर्डिंग, बैनर, पोस्टर जैसी प्रचार सामग्री बनाने वाले प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को भी चुनाव आचार संहिता का पालन करना होगा। होर्डिंग-बैनर और पोस्टर पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम अंकित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर प्रिंटिंग प्रेस संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। साथ ही संबंधित राजनीतिक दल या प्रत्याशी को संबंधित होर्डिंग, बैनर व पोस्टर चस्पा करने या टांगने की अनुमति नहीं होगी। आदेश नहीं मानने पर कार्रवाई उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी।

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भड़काऊ बैनर-पोस्टरों पर लगेगी लगाम

कुछ उम्मीदवार या राजनीतिक दल वोट के लिए भड़काऊ संदेश वाले होर्डिंग, बैनर, पोस्टर बनवा लेते हैं। इस पर अपना नाम नहीं लिखते। प्रचार सामग्री पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम भी नहीं होता। इससे पता नहीं चल पाता कि उसे किसने और कहां से छपवाया है। इससे कानून व्यवस्था को खतरा हो जाता है। ऐसे में आयोग ने निर्वाचन विभाग से कहा है कि प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को हिदायत दी जाए ताकि वे ऐसी सामग्री का प्रकाशन ही न करें। जो लोग भी उनके यहां प्रचार सामग्री बनवाएं उनका पूरा नाम, पता व अन्य विवरण जरूर रखें। आदेशों का उल्लंघन मिला तो प्रेस को सील करने के साथ ही मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। जल्द ही प्रेस संचालकों के साथ बैठक कर निर्वाचन विभाग उन्हें आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराएगा।


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