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सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत तीन को मिली जमानत, 2017 में इस मामले में दर्ज हुआ था मुकदमा

वर्ष 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान विधायक निधि से हैंडपंप लगवाने और उसका प्रचार करने के मामले में कर्नलगंज पुलिस ने विधायक इरफान सोलंकी समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।इस मामले में मंगलवार को विधायक के साथ युवजन सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने न्यायालय में समर्पण किया।

By Abhishek VermaEdited By: Published: Tue, 18 Jan 2022 07:28 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jan 2022 07:28 PM (IST)
सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत तीन को मिली जमानत, 2017 में इस मामले में दर्ज हुआ था मुकदमा
2017 में आचार संहिता उल्लंघन में दर्ज हुआ था मामला।

कानपुर, जागरण संवाददाता। आचार संहिता उल्लंघन के पुराने मामले में मंगलवार को सीसामऊ विधायक हाजी इरफान सोलंकी समेत तीन लोगों को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट आलोक यादव ने जमानत दे दी। बीस हजार रुपये के दो बंधपत्रों और इतनी ही धनराशि के एक व्यक्तिगत बंधपत्र पर सभी को रिहा किया गया।

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वर्ष 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान विधायक निधि से हैंडपंप लगवाने और उसका प्रचार करने के एक मामले में कर्नलगंज पुलिस ने विधायक इरफान सोलंकी समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में मंगलवार को विधायक के साथ युवजन सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बंटी सेंगर और मोंटी वर्मा ने न्यायालय में समर्पण किया। बचाव पक्ष और अभियोजन को सुनने के बाद न्यायालय न तीनों की जमानत स्वीकार कर ली। लायर्स एसोसिएशन के महामंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह, अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस ने महानगर मजिस्ट्रेट छह के यहां चार्जशीट दाखिल की थी जबकि विधायक की चार्जशीट विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट में दाखिल होनी चाहिए थी। ऐसा न होने पर पत्रावली स्थानांतरण के लिए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र दिया था। उनके आदेश के बाद अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने सुनवाई की। 


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