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UP Board Exam 2021: परीक्षाओं के दौरान शोर मचाया तो होगी कार्रवाई, अभियान चलाकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाने की तैयारी

चेतावनी के बाद भी अगर कोई व्यक्ति शोरगुल करने से बाज नहीं आया तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी डीआइजी ने बताया कि पिछले सालों की तरह इस बार भी परीक्षा केंद्र के 100 मीटर एरिया को साइलेंट जोन घोषित किया गया है।

By Shaswat GuptaEdited By: Published: Fri, 12 Feb 2021 11:20 AM (IST)Updated: Fri, 12 Feb 2021 11:20 AM (IST)
UP Board Exam 2021: परीक्षाओं के दौरान शोर मचाया तो होगी कार्रवाई, अभियान चलाकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाने की तैयारी
कानपुर में बोर्ड परीक्षाओं से पहले पढ़ाई करते छात्र की सांकेतिक चित्र।

कानपुर, जेएनएन। कोरोना संक्रमण थमने के बाद बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यूपी बोर्ड ने परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी है। ऐसे में छात्राें की पढ़ाई में कोई व्यवधान न हो इसके लिए प्रशासन ने भी तैयार कर ली है। आने वाले दिनों में पुलिस टीम अभियान चलाकर शहर में लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाएगी।

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डीजीपी की ओर जारी किए गए आदेश 

डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने पिछले वर्ष ही बोर्ड परीक्षाओं के दौरान शोरगुल की वजह से परीक्षार्थियों की पढ़ाई में आ रही बाधा को देखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगा दी थी। डीजीपी ने अपने आदेश में कहा था कि इसकी वजह से पढ़ाई प्रभावित होती है। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि तेज आवाज से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। यह प्रक्रिया इस बार भी जारी रहेगी।

आसपड़ाेस में शोरगुल होने पर छात्र कर सकते हैं शिकायत 

 डीआइजी डॉ प्रीतिंदर सिंह ने कहा है कि अगर किसी विद्यार्थी को पढ़ाई के दौरान तेज आवाज से परेशानी हो रही हो तो वह पुलिस के कंट्रोल रूम नंबर डायल 112 पर फोन करके शिकायत दर्ज करा सकता है। फोन पहुंचते ही पुलिस का रिस्पांस भी कल मौके पर पहुंचेगा और शोर करने वाले व्यक्ति को चेतावनी देगा। चेतावनी के बाद भी अगर कोई व्यक्ति शोरगुल करने से बाज नहीं आया तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी

डीआइजी ने बताया कि पिछले सालों की तरह इस बार भी परीक्षा केंद्र के 100 मीटर एरिया को साइलेंट जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा अन्य स्थानों के लिए भी दिन और रात के समय ध्वनि की तीव्रता के मानक तय किए गए हैं।

ध्वनि की तीव्रता (डेसीबल में) का मानक

समय - औद्योगिक - वाणिज्यिक - आवासीय शांत

दिन - 75 65 - 55 - 50

रात - 70 -  55 - 45-  40

नोट: दिन में सुबह छह बजे से रात 10 बजे और रात दस बजे से सुबह छह बजे का है।


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