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नई सड़क को बिना अनुमति खुदवा रहा था ठेकेदार, नाराज डीएम ने दर्ज करवाया मुकदमा, पांच गुना जुर्माना भी लगाया

डीएम विशाख जी अय्यर ने ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने और हैसियत प्रमाण पत्र निरस्त करने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही रोड कटिंग में संभावित मरम्मत व्यय का पांच गुना जुर्माना भी वसूलने के आदेश दिए हैं।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Sat, 13 Nov 2021 09:48 PM (IST)Updated: Sat, 13 Nov 2021 09:48 PM (IST)
नई सड़क को बिना अनुमति खुदवा रहा था ठेकेदार, नाराज डीएम ने दर्ज करवाया मुकदमा, पांच गुना जुर्माना भी लगाया
नई सड़क को बिना अनुमति खुदवा रहा था ठेकेदार। प्रतीकात्मक फोटो।

कानपुर, जागरण संवाददाता। नई सड़क बिना अनुमति के खोदे जाने से नाराज जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के साथ ही मुकदमा दर्ज कराया।इसके अलावा साथ ही अफसरों को ठेकेदार का हैसियत प्रमाण पत्र निरस्त करने के आदेश दिए। 

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जिलाधिकारी ने बिना अनुमति के शहर की कोई भी सड़क खोदने पर रोक लगा रखी है। साथ ही खोदाई के दौरान सारे नियमों का पालन किया जाना है। इसके बाद भी परेड से मूलगंज जाने वाली सड़क जल निगम के ठेकेदार ने खोद दी। इस सड़क का पिछले दिनों निर्माण कराया गया था फिर ठेकेदार ने बिना अनुमति के खोद दी। बिना अनुमति के सड़क खोदे जाने से नाराज जिलाधिकारी ने जल निगम के अफसरों को आदेश दिए कि संबंधित फर्म के विरूद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाए। साथ ही बिना अनुमति रोड काटे जाने पर सम्भावित मरम्मत व्यय का पांच गुना जुर्माना वसूला जाए। लगभग पांच लाख रुपये आरोपित किया जाएगा। निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण को निरस्त करने की कार्रवाई के आदेश दिए। जल निगम के परियोजना प्रबंधक ज्ञानेन्द्र चौधरी ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर काम कर रही मेसर्स ओम प्रकाश वर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ मूलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।


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