Move to Jagran APP

CAA Protest In Kanpur : हिंसा भड़काने वाला एक आरोपित को एसआइटी ने जेल भेजा

पैर में गोली लगने से अस्पताल में उपचार के बाद फरार हो गया था पुलिस तलाश कर रही थी।

By AbhishekEdited By: Published: Sun, 23 Feb 2020 01:47 PM (IST)Updated: Sun, 23 Feb 2020 01:47 PM (IST)
CAA Protest In Kanpur : हिंसा भड़काने वाला एक आरोपित को एसआइटी ने जेल भेजा
CAA Protest In Kanpur : हिंसा भड़काने वाला एक आरोपित को एसआइटी ने जेल भेजा

कानपुर, जेएनएन। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बाबूपुरवा में हुई हिंसा के बाद दर्ज मुकदमे में फरार मो. अकील को एसआइटी ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हिंसा के दौरान आरोपित गोली लगने से घायल हो गया था और अस्पताल में उपचार कराने के दौरान चोरी छिपे फरार हो गया था। एसआइटी ने हिंसा भड़काने के आरोप में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवाया था।

prime article banner

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में बाबूपुरवा में 20 दिसंबर को हुई हिंसा के दौरान तीन युवकों की मौत हुई थी। घटना में मृतकों के अलावा 10 अन्य गोली लगने से घायल हुए थे। हिंसा के बाद पुलिस ने नामजद आरोपितों के अलावा उपद्रवियों के खिलाफ हत्या, बलवा, लूट, आगजनी, हत्या का प्रयास, सरकारी काम में बाधा समेत अन्य गंभीर धाराओं में एफआइआर दर्ज की थी। इसमें बाबूपुरवा निवासी मो. अकील भी शामिल था। हिंसा के दौरान उपद्रवियों की गोली पैर में लगने से वह घायल हो गया था। इसके बाद आरोपित अस्पताल में भर्ती हुआ था।

कुछ समय पहले अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आरोपित फरार हो गया था। जिसके बाद से पुलिस लगातार आरोपित की तलाश कर रही थी। बाबूपुरवा थाना प्रभारी व एसआईटी के विवेचक राजीव सिंह ने बताया कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद से सभी आरोपित फरार हैं। शनिवार को आरोपित मो. अकील को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरोपित हिंसा को भड़काने में सबसे आगे था। जिसका सीसीटीवी फुटेज व फोटो है। आरोपित पर हत्या का भी आरोप है। वहीं अन्य आरोपितों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.