कानपुर में 14 दिन के लिए बंद हो सकते हैं Shopping Malls, Restaurants and Cinema Halls, अंतिम निर्णय इनको लेना है
गुरुवार को मंत्रालय की गाइड लाइन जारी हो गई है। हालांकि वैसे तो साप्ताहिक बंदी के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सबकुछ बंद रहेगा। जिला प्रशासन ने 14 दिनों की बंदी के संबंध में शुक्रवार को निर्णय ले सकता है।
कानपुर, जेएनएन। गृह मंत्रालय ने गाइड लाइन जारी की है और अब पूरे जिले, शहर या कस्बा को कंटेनमेंट जोन बनाने की छूट दे दी है। साथ ही 14 दिन के लिए शॉपिंग मॉल, कांप्लेक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट बार, खेल कांप्लेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल, धार्मिक स्थल आदि बंद करने के लिए कहा है, लेकिन इस पर निर्णय स्थानीय प्रशासन को लेना है। गुरुवार को मंत्रालय की गाइड लाइन जारी हो गई है। हालांकि वैसे तो साप्ताहिक बंदी के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सबकुछ बंद रहेगा। जिला प्रशासन ने 14 दिनों की बंदी के संबंध में शुक्रवार को निर्णय ले सकता है। डीएम को तय करना होगा कि वे पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करेंगे या फिर पूरे शहर को।
अभी छोटे- छोटे क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है, लेकिन इस जोन में कोई सख्ती नहीं की जा रही है। परिणाम स्वरूप लोग बेधड़क धूम रहे हैं। इतना ही नहीं जिनके घर में कोई संक्रमित है वे भी जहां चाह रहे हैं आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब मंत्रालय ने स्थानीय प्रशासन को शहर, जिला या कस्बे को कंटेनमेंट जोन घोषित करने और सख्ती से वहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने का अधिकार दे दिया है। कानपुर में बड़े पैमाने पर कोरोना के संक्रमित आ रहे हैं और मौतें भी हो रही हैं। ऐसे में प्रशासन पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सकता है।