Move to Jagran APP

अगर अभी नहीं किया है तो 15 सितंबर तक जमा कर दें एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त

वित्तीय वर्ष की कुल आय का 45 फीसद तक जमा करना होगा टैक्स।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Thu, 10 Sep 2020 03:36 PM (IST)Updated: Thu, 10 Sep 2020 03:36 PM (IST)
अगर अभी नहीं किया है तो 15 सितंबर तक जमा कर दें एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त
अगर अभी नहीं किया है तो 15 सितंबर तक जमा कर दें एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त

कानपुर, जेएनएन। चालू वित्तीय वर्ष में एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त को जमा करने का समय आ गया है। 15 सितंबर तक कारोबारियों, प्रोफेशनल्स को चालू वित्तीय वर्ष का 45 फीसद तक टैक्स जमा करना है।

loksabha election banner

चार किस्तों में जमा होता है एडवांस टैक्स 

हर वर्ष एडवांस टैक्स चार किस्तों में जमा होता है। इसमें 15 जून तक 15 फीसद, 15 सितंबर तक 45 फीसद, 15 दिसंबर तक 75 फीसद और 15 मार्च तक पूरा 100 फीसद एडवांस टैक्स जमा करना होता है। कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दीप कुमार मिश्रा के मुताबिक जिन लोगों ने एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा नहीं की है, उन्हेें 15 सितंबर तक पहली और दूसरी दोनों किस्तें जमा करनीं होंगी।

पूरी आय से कम टैक्स जमा करने पर लगेगा ब्याज

कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता के मुताबिक टैक्स अगर 10 हजार से ऊपर बन रहा है तभी उसका एडवांस टैक्स जमा करना होता है। यह 10 हजार टीडीएस और टीसीएस की धनराशि घटाकर देखा जाएगा। 60 वर्ष से अधिक आयु से वरिष्ठ नागरिकों को इससे राहत है, लेकिन अगर उन्हें कारोबार या पेशे से आय हो रही है तो एडवांस टैक्स जमा करना होगा। अगर कोई कारोबारी पूरी आय से कम टैक्स जमा करेगा तो उस पर ब्याज भी लगेगा। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.