हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना आरटीओ में काम बंद
तिथि बढ़ाने का नहीं आया निर्देश अधिकांश वाहनों में लगी है पुरानी प्लेट
जागरण संवाददाता, कानपुर : हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना आरटीओ में वाहन संबंधी कार्य अब नहीं हो सकेंगे। जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी है अथवा जिनके पास आवेदन की रसीद है, उन्हीं का ट्रांसफर, बीमा, परमिट, और रजिस्ट्रेशन आदि हो सकेगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर 30 नवंबर अंतिम तिथि थी। सोमवार को अवकाश होने से उम्मीद की जा रही थी कि मंगलवार को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की तिथि बढ़ाने का निर्देश आएगा, लेकिन शाम तक ऐसा नहीं हुआ।
वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी कर दी गई है। हालांकि अभी लाखों वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग सकी है। 14 लाख वाहन आरटीओ में पंजीकृत हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जहां से वाहन खरीदा है, उस डीलर के पास भी जाकर नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। वाहनों की संख्या लाखों में होने से ऑनलाइन व डीलर्स के पास लंबी वेटिग चल रही है।
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर तिथि बढ़ाने के अभी कोई निर्देश नहीं आए हैं। अगर निर्देश आते हैं तो उस पर अमल किया जाएगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बगैर संभागीय परिवहन कार्यालय में वाहनों के परमिट, पता परिवर्तन, वाहनों का ट्रांसफर, अनापत्ति प्रमाण पत्र, वाहनों का पंजीकरण व नवीनीकरण आदि कार्य नहीं होंगे।
संजय सिंह, आरटीओ प्रशासन ------------ कामर्शियल वाहनों को 28 फरवरी तक छूट
कामर्शियल वाहनों में 28 फरवरी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की छूट दी गई है। यह छूट उन्हीं वाहनों को मिलेगी जिनका भार 8500 किलोग्राम या उससे ज्यादा होगा। 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गये ऐसे कामर्शियल वाहन के मालिकों को दो महीने फरवरी तक का समय है।