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औरैया में दुष्कर्म के दोषी सेवानिवृत्त हेड मुहर्रिर को 20 वर्ष का कारावास, 15 माह में मिली सजा

अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक पाक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि 13 अगस्त 2020 को हुई उक्त घटना की रिपोर्ट थाना अजीतमल में पीड़ित के पिता ने दर्ज कराई।

By Shaswat GuptaEdited By: Published: Sat, 20 Nov 2021 06:51 PM (IST)Updated: Sat, 20 Nov 2021 06:51 PM (IST)
औरैया में दुष्कर्म के दोषी सेवानिवृत्त हेड मुहर्रिर को 20 वर्ष का कारावास, 15 माह में मिली सजा
कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की खबर से संबंधित प्रतीकात्मक फोटो।

औरैया, जागरण संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में एक सात वर्षीय मासूम के साथ 15 माह पूर्व हुए दुष्कर्म के आरोपित को दोषी मानकर 20 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अभियुक्त पुलिस विभाग का सेवानिवृत्त हेड मुहर्रिर है।

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अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक पाक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि 13 अगस्त 2020 को हुई उक्त घटना की रिपोर्ट थाना अजीतमल में पीड़ित के पिता ने दर्ज कराई। वादी ने दी तहरीर में बताया कि 13 अगस्त को वह अपने खेतों पर काम कर रहा था। जहां उसकी सात वर्षीय पुत्री भी थी। वह बाल कटवाने के लिए चला गया और पुत्री से घर जाने के लिए कहा। वादी के खेत आरोपित जण्डैल सिंह के घर से नजदीक हैं। उसकी पुत्री घर जाने लगी तो पहले से घात लगाए बैठे गांव निवासी आरोपित ने प्रसाद के बहाने उसकी पुत्री को बुलाया और घर से सटी दुकान में ले गया। जहां प्रसाद देने के बहाने पुत्री को दुकान में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित किसी तरह आरोपित के चंगुल से छूटकर लहूलुहान अवस्था में घर पहुंची। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो मनराज सिंह की कोर्ट में हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने 65 वर्षीय पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त आरोपित पर नरम रुख अपनाने की बहस की। अभियोजन की ओर से डीजीसी ने कानून के रखवाले व जिम्मेदार पद पर रहे व घृणित अपराध में दोषी को कठोर दंड देने का पक्ष रखा। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने आरोपित को दोषी मानकर कठोर कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। एक लाख रुपये अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने अधिरोपित अर्थदंड का 50 फीसद पीड़ित को पुनर्वास के लिए देने का भी आदेश दिया। अभियुक्त को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।


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