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करदाताओं को राहत, त्योहार के बाद भरें रिटर्न

आयकर व जीएसटी के ज्यादातर रिटर्न की तारीखें बढ़ीं

By JagranEdited By: Published: Sun, 25 Oct 2020 08:42 AM (IST)Updated: Sun, 25 Oct 2020 08:42 AM (IST)
करदाताओं को राहत, त्योहार के बाद भरें रिटर्न
करदाताओं को राहत, त्योहार के बाद भरें रिटर्न

जागरण संवाददाता, कानपुर : आम जनता हो, उद्यमी या फिर कारोबारी, सभी के लिए त्योहार को देखते हुए रिटर्न फाइल करने में राहत दी गई है। आयकर व जीएसटी दोनों के रिटर्न की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है। इसे लेकर कारोबारियों के साथ ही टैक्स सलाहकार भी खुश हैं क्योंकि उनको भी त्योहार बिना किसी तनाव के मनाने का मौका मिलेगा।

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जीएसटी में दो करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को अनिवार्य रुप से वार्षिक रिटर्न फार्म 9 फाइल करना होता है। इसकी अंतिम तारीख 31 अक्टूबर थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। इसी तरह पांच करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वालों को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित रिटर्न 9सी फाइल करना होता है। इसकी तारीख भी 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। दूसरी ओर आयकर ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के टैक्स ऑडिट रिटर्न फाइल करने की जो तारीख 30 नवंबर थी, उसे 31 जनवरी कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न की तारीख 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। टैक्स सलाहकार संतोष गुप्ता के मुताबिक त्योहार पर यह सभी के लिए बड़ी राहत है। अन्यथा लोग रिटर्न फाइल करने में ही लगे रह जाते और त्योहार न मना पाते। गल्ला कारोबारी ज्ञानेश मिश्रा के मुताबिक रिटर्न की तारीख बढ़ने से सभी को अपना कार्य सहूलियत से निपटाने का मौका मिलेगा। कंपनी सचिव आदेश टंडन ने कहा, अब व्यापारी त्योहार में आराम से कारोबार कर सकेंगे।


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